बिक्रम मजीठिया ड्रग मामला में 28 को सुनवाई:सर्च वारंट की कापी देने पर होगा फैसला,2022 में कांग्रेस सरकार ने दर्ज किया था केस

बिक्रम मजीठिया ड्रग मामला में 28 को सुनवाई:सर्च वारंट की कापी देने पर होगा फैसला,2022 में कांग्रेस सरकार ने दर्ज किया था केस

पंजाब में शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज ड्रग तस्करी मामले में SIT द्वारा अदालत के जरिए मांगे गए सर्च वारंट और बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर वारंटों वाली कापी मांगने के मामले में अदालत द्वारा 28 मई के लिए अपना फैसला पेडिंग रख दिया गया है। जानकारी मुताबिक SIT द्वारा सर्च वारंट हासिल करने संबंधी लगाई गई अर्जी की कापी हासिल करने के लिए बिक्रम मजीठिया के वकीलों द्वारा अर्जी दायर की हुई है। वहीं, बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ थाना स्टेट क्राइम फेज-4 मोहाली में NDPS एक्ट की धारा-25,27ए और 29 के तहत FIR दर्ज नंबर 2/21 दर्ज है। इस मामले में अभी तक SIT द्वारा अदालत में चालान पेश नहीं किया गया। वर्णनीय है कि पंजाब सरकार के आदेशों पर इस मामले में एक SIT का गठन किया गया है, जिसमें IPS अधिकारी वरुण शर्मा जो कि एसएसपी पटियाला भी है, इस मामले में पूछताछ कर रहे है। कांग्रेस सरकार ने 2022 में दर्ज किया था मामला यह मामला कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। उस समय एसआई ने बताया कि भोला ड्रग्स मामले में छह से 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन एफआईआर में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद मजीठिया का नाम शामिल करना संभव नहीं है। इसके बाद कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद वह जेल भी गए। पंजाब सरकार ने गठित की है 5वीं एसआईटी बिक्रम मजीठिया से जुड़े नशा तस्करी मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख को कुछ दिन पहले बदला गया था। अब AIG वरुण शर्मा को हेउ बनाया गया है। इससे पहले DIG एचएस भुल्लर SIT हेड रहे हैं। इसके अलावा 2 और अफसर बदले गए हैं। इसके अलावा, तरनतारन के SSP अभिमन्यु राणा और एसपी (एनआरआई), पटियाला, गुरबंस सिंह बैंस को SIT का सदस्य बनाया गया है। यह 5वीं बार है जब एसआईटी में बदलाव किया गया है। इससे पहले, एसआईटी का नेतृत्व हमेशा डीआईजी या उससे उच्च रैंक के अधिकारी करते थे। यह पहली बार है कि एसआईटी की कमान एआईजी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। पंजाब में शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज ड्रग तस्करी मामले में SIT द्वारा अदालत के जरिए मांगे गए सर्च वारंट और बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर वारंटों वाली कापी मांगने के मामले में अदालत द्वारा 28 मई के लिए अपना फैसला पेडिंग रख दिया गया है। जानकारी मुताबिक SIT द्वारा सर्च वारंट हासिल करने संबंधी लगाई गई अर्जी की कापी हासिल करने के लिए बिक्रम मजीठिया के वकीलों द्वारा अर्जी दायर की हुई है। वहीं, बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ थाना स्टेट क्राइम फेज-4 मोहाली में NDPS एक्ट की धारा-25,27ए और 29 के तहत FIR दर्ज नंबर 2/21 दर्ज है। इस मामले में अभी तक SIT द्वारा अदालत में चालान पेश नहीं किया गया। वर्णनीय है कि पंजाब सरकार के आदेशों पर इस मामले में एक SIT का गठन किया गया है, जिसमें IPS अधिकारी वरुण शर्मा जो कि एसएसपी पटियाला भी है, इस मामले में पूछताछ कर रहे है। कांग्रेस सरकार ने 2022 में दर्ज किया था मामला यह मामला कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। उस समय एसआई ने बताया कि भोला ड्रग्स मामले में छह से 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन एफआईआर में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद मजीठिया का नाम शामिल करना संभव नहीं है। इसके बाद कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद वह जेल भी गए। पंजाब सरकार ने गठित की है 5वीं एसआईटी बिक्रम मजीठिया से जुड़े नशा तस्करी मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख को कुछ दिन पहले बदला गया था। अब AIG वरुण शर्मा को हेउ बनाया गया है। इससे पहले DIG एचएस भुल्लर SIT हेड रहे हैं। इसके अलावा 2 और अफसर बदले गए हैं। इसके अलावा, तरनतारन के SSP अभिमन्यु राणा और एसपी (एनआरआई), पटियाला, गुरबंस सिंह बैंस को SIT का सदस्य बनाया गया है। यह 5वीं बार है जब एसआईटी में बदलाव किया गया है। इससे पहले, एसआईटी का नेतृत्व हमेशा डीआईजी या उससे उच्च रैंक के अधिकारी करते थे। यह पहली बार है कि एसआईटी की कमान एआईजी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है।   पंजाब | दैनिक भास्कर