हाईकोर्ट ने SIT को लगाई फटकार:लॉरेंस केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करने का मामला, ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई पर रोक

हाईकोर्ट ने SIT को लगाई फटकार:लॉरेंस केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करने का मामला, ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई पर रोक

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में मोहाली की अदालत में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। इस चीज को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मामले की जांच कर रही SIT को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब कल इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो कैंसिलेशन रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया गया। इसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तय की है। कल ऐसे चली थी केस की सुनवाई लारेंस बिश्नोई के पुलिस कस्टडी से इंटरव्यू मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि एक इंटरव्यू खरड़ साईआईए व दूसरा राजस्थान में हुआ है। एसआईटी खरड़ में हुए इंटरव्यू की जांच कर रही है। एसआईटी की तरफ से कल अदालत में सुनवाई के दौरान बताया था कि इसके लिए चार अधिकारी जिम्मेदार है। चारों की भूमिका बारे भी बताया था। साथ ही कहा था कि इस मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। वहीं, अब दस दिनों के भीतर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत ने एसआईटी की भूमिका की तारीफ की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो कैंसिलेशन रिपोर्ट उन्हें बताए बिना कैसे दाखिल कर दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में मोहाली की अदालत में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। इस चीज को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मामले की जांच कर रही SIT को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब कल इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो कैंसिलेशन रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया गया। इसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तय की है। कल ऐसे चली थी केस की सुनवाई लारेंस बिश्नोई के पुलिस कस्टडी से इंटरव्यू मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि एक इंटरव्यू खरड़ साईआईए व दूसरा राजस्थान में हुआ है। एसआईटी खरड़ में हुए इंटरव्यू की जांच कर रही है। एसआईटी की तरफ से कल अदालत में सुनवाई के दौरान बताया था कि इसके लिए चार अधिकारी जिम्मेदार है। चारों की भूमिका बारे भी बताया था। साथ ही कहा था कि इस मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। वहीं, अब दस दिनों के भीतर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत ने एसआईटी की भूमिका की तारीफ की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो कैंसिलेशन रिपोर्ट उन्हें बताए बिना कैसे दाखिल कर दी गई।   पंजाब | दैनिक भास्कर