बुलडोजर एक्शन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा- सरकार निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती

बुलडोजर एक्शन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा- सरकार निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती

<p style=”text-align: justify;”><strong>Om Prakash Rajbhar:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती है, कोर्ट ने निजी संपत्ति की बात की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ‘हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है. हमारी सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती. सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किए हैं और कोई अपराध कर रहा है और अपराध की दुनिया में आकर निर्माण कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति की बात कर रहा है.'</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | Lucknow: On Supreme Court’s direction regarding bulldozer action, UP Minister Om Prakash Rajbhar says, “We welcome the Supreme Court’s decision. The government does not take action on anyone’s private property. Action is being taken against those who are occupying&hellip; <a href=”https://t.co/EYypmGGtFQ”>pic.twitter.com/EYypmGGtFQ</a></p>
&mdash; ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href=”https://twitter.com/ANINewsUP/status/1836294063731122178?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 18, 2024</a>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुलडोजर पर ब्रेक</strong><br />सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को बुलडोजर की कार्रवाई पर निर्देश देते हुए कहा कि इसका महिमांडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत की अतिक्रमण हटाया जाए. उन्होंने इसे संविधान के विरुद्ध बताया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दौरान ये साफ कर दिया कि हम आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन के विरोध में है, लेकिन अगर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात है या फिर सड़क, सरकारी फुटपाथ, रेल लाइन और सार्वजनिक जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए पहले नोटिस देना होगा. इसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई हो. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वागत किया है, आजाद ने इसे सरकार का तानाशाही रवैया बताया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-free-electricity-scheme-for-farmers-last-date-extended-till-30th-september-2786006″>यूपी में फ्री बिजली का सुनहरा मौका, UPPCL की इस योजना का ले सकते हैं लाभ, यहां जानें- प्रॉसेस</a></strong><br /><br /></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Om Prakash Rajbhar:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती है, कोर्ट ने निजी संपत्ति की बात की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ‘हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है. हमारी सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती. सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किए हैं और कोई अपराध कर रहा है और अपराध की दुनिया में आकर निर्माण कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति की बात कर रहा है.'</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | Lucknow: On Supreme Court’s direction regarding bulldozer action, UP Minister Om Prakash Rajbhar says, “We welcome the Supreme Court’s decision. The government does not take action on anyone’s private property. Action is being taken against those who are occupying&hellip; <a href=”https://t.co/EYypmGGtFQ”>pic.twitter.com/EYypmGGtFQ</a></p>
&mdash; ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href=”https://twitter.com/ANINewsUP/status/1836294063731122178?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 18, 2024</a>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुलडोजर पर ब्रेक</strong><br />सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को बुलडोजर की कार्रवाई पर निर्देश देते हुए कहा कि इसका महिमांडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत की अतिक्रमण हटाया जाए. उन्होंने इसे संविधान के विरुद्ध बताया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दौरान ये साफ कर दिया कि हम आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन के विरोध में है, लेकिन अगर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात है या फिर सड़क, सरकारी फुटपाथ, रेल लाइन और सार्वजनिक जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए पहले नोटिस देना होगा. इसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई हो. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वागत किया है, आजाद ने इसे सरकार का तानाशाही रवैया बताया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-free-electricity-scheme-for-farmers-last-date-extended-till-30th-september-2786006″>यूपी में फ्री बिजली का सुनहरा मौका, UPPCL की इस योजना का ले सकते हैं लाभ, यहां जानें- प्रॉसेस</a></strong><br /><br /></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हरियाणा में ‘हैट्रिक’ बनाने के कोशिश में BJP, कांग्रेस ने कैस बढ़ाईं चुनौतियां? समझें पूरा सियासी गणित