बॉक्सर विजेंदर सिंह ने इस मामले में खींचा हरियाणा सरकार का ध्यान, जानें कहा क्या

बॉक्सर विजेंदर सिंह ने इस मामले में खींचा हरियाणा सरकार का ध्यान, जानें कहा क्या

<p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana News:</strong> पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा के एचपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची मौजूद ने होने पर और ग्रेडेशन सूची के आधार पर आइपीएस की पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. जिसको लेकर हरियाणा के बॉक्सर व बीजेपी नेता विजेंदर सिंह ने हरियाणा सरकार से मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विजेंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि &lsquo;&lsquo;हरियाणा में खेल कोटे से सीधे भर्ती हुए एचपीएस अधिकारियों को नियुक्ति तिथि से कंफर्म नहीं माना गया है, जिसके चलते वे वरिष्ठता सूची में पिछड़ रहे हैं और उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है. हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लें ताकि खिलाड़ी अधिकारियों को न्याय मिल सके&rsquo;&rsquo;.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले पर क्या कहना था हाईकोर्ट का?</strong><br />आइपीएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ग्रेडेशन सूची के आधार पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. बता दें कि हरियाणा में डीएसपी के पद पर तैनात जोगेंद्र शर्मा,सरदार सिंह, गितिका जाखड़, ममता खरब की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वरिष्ठता क्रम को चुनौती दी गई थी. उनके वकील की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया था कि नियुक्ति के बाद उन्हें कंफर्म नहीं किया गया था. इसलिए वे वरिष्ठता में पिछड़ रहे है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>याचिकाकर्ताओं ने की थी ये अपील</strong><br />याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में अपील की गई थी. उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उन्हें कंफर्म किया जाएं ताकि उन्हें भी प्रमोशन का लाभ मिल सके. इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि उन्हें कंफर्म होने की तिथी से ही वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है. लेकिन कंफर्म होने से पहले उन्हें विभाग की ट्रेनिंग और अन्य औपचारिकता भी पूरी करनी होगी. क्योंकि खेल कोटे से सीधे डीएसपी भर्ती होने की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी.</p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले पर क्या कहना था हाईकोर्ट का?</strong><br />आइपीएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ग्रेडेशन सूची के आधार पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. बता दें कि हरियाणा में डीएसपी के पद पर तैनात जोगेंद्र शर्मा,सरदार सिंह, गितिका जाखड़, ममता खरब की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वरिष्ठता क्रम को चुनौती दी गई थी. उनके वकील की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया था कि नियुक्ति के बाद उन्हें कंफर्म नहीं किया गया था. इसलिए वे वरिष्ठता में पिछड़ रहे है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>याचिकाकर्ताओं ने की थी ये अपील</strong><br />याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में अपील की गई थी. उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उन्हें कंफर्म किया जाएं ताकि उन्हें भी प्रमोशन का लाभ मिल सके. इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि उन्हें कंफर्म होने की तिथी से ही वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है. लेकिन कंफर्म होने से पहले उन्हें विभाग की ट्रेनिंग और अन्य औपचारिकता भी पूरी करनी होगी. क्योंकि खेल कोटे से सीधे डीएसपी भर्ती होने की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी.</p>
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