हरियाणा के भिवानी में नाबालिग लड़की के घर में घुसकर रेप करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद व 95 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। कोर्ट ने भिवानी की कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित 4 पोस्को एक्ट के तहत 12 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 450 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया, वहीं धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। 2023 में दर्ज हुआ था केस
वर्ष 2023 में महिला थाना भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोपी पर घर में घुसकर उससे रेप करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। महिला थाना ने नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए तथा जांच इकाई के द्वारा साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी भिवानी की कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित को 12 साल कैद की सजा व कुल 95 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। महिला विरुद्ध व पोस्को एक्ट के केस में बिना विलंब करें केस दर्ज
भिवानी पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने जिला भिवानी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत काे बिना किसी विलंब दर्ज की जाए। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए कोर्ट में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। हरियाणा के भिवानी में नाबालिग लड़की के घर में घुसकर रेप करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद व 95 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। कोर्ट ने भिवानी की कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित 4 पोस्को एक्ट के तहत 12 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 450 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया, वहीं धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। 2023 में दर्ज हुआ था केस
वर्ष 2023 में महिला थाना भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोपी पर घर में घुसकर उससे रेप करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। महिला थाना ने नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए तथा जांच इकाई के द्वारा साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी भिवानी की कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित को 12 साल कैद की सजा व कुल 95 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। महिला विरुद्ध व पोस्को एक्ट के केस में बिना विलंब करें केस दर्ज
भिवानी पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने जिला भिवानी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत काे बिना किसी विलंब दर्ज की जाए। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए कोर्ट में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। हरियाणा | दैनिक भास्कर