भिवानी में 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा:कोर्ट ने 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया, सुनार से की थी लूटपाट

भिवानी में 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा:कोर्ट ने 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया, सुनार से की थी लूटपाट

भिवानी जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने सुनार से घर जाते समय रास्ता रोककर रुपए व चांदी लूटने वाले 5 आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास सुनाया। वहीं प्रत्येक आरोपी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया। भिवानी के सदर थाना पुलिस को गांव बडाला निवासी व्यक्ति ने एक शिकायत दी थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी जैन चौक भिवानी नजदीक पटवारखाना के पास ज्वैलर्स की दुकान है। 1 मार्च 2023 को अपने साथी के साथ शाम के समय दुकान बंद करके स्कूटी पर अपने गांव बडाला जा रहे थे। रास्ते में दो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने चलती स्कूटी पर डंडा मारकर उन पर हमला कर दिया। स्कूटी गिरने के बाद आरोपियों के ने शिकायतकर्ता के ऊपर हमला किया और स्कूटी में रखें रुपए व सोने-चांदी लूटकर भाग गए थे। इस शिकायत पर पुलिस ने थाना सदर भिवानी में केस दर्ज किया था। थाना सदर पुलिस भिवानी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने ट्रायल के दौरान आरोपियों को दोषी पाते हुए पांचों को 10-10 वर्ष की कैद व प्रत्येक आरोपी पर 25000 का जुर्माना लगाया है। यह सजा सुनाई गई
1. गांव बड़ाला निवासी रवि को धारा 379बी व 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया।
2. गांव धनाना हाल कोट रोड निवासी मोहित को भारतीय दंड संहिता 379बी व 149 के तहत 10 वर्ष कैद व 25000 रुपए जुर्माना व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद व 5000 का जुर्माना लगाया।
3. हिसार के गांव गढ़ी निवासी विक्रम को भारतीय दंड संहिता 379बी, 149 के तहत 10 वर्ष कारावास और 25000 का जुर्माना, वहीं आरोपी को धारा 420 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कैद व 5000 जुर्माना लगाया।
4. हिसार के गांव गढ़ी निवासी सुनील को धारा 379बी व 149 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया।
5. हिसार के गांव गढ़ी निवासी मुकेश उर्फ धोलू को धारा 379बी व 149 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया। भिवानी जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने सुनार से घर जाते समय रास्ता रोककर रुपए व चांदी लूटने वाले 5 आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास सुनाया। वहीं प्रत्येक आरोपी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया। भिवानी के सदर थाना पुलिस को गांव बडाला निवासी व्यक्ति ने एक शिकायत दी थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी जैन चौक भिवानी नजदीक पटवारखाना के पास ज्वैलर्स की दुकान है। 1 मार्च 2023 को अपने साथी के साथ शाम के समय दुकान बंद करके स्कूटी पर अपने गांव बडाला जा रहे थे। रास्ते में दो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने चलती स्कूटी पर डंडा मारकर उन पर हमला कर दिया। स्कूटी गिरने के बाद आरोपियों के ने शिकायतकर्ता के ऊपर हमला किया और स्कूटी में रखें रुपए व सोने-चांदी लूटकर भाग गए थे। इस शिकायत पर पुलिस ने थाना सदर भिवानी में केस दर्ज किया था। थाना सदर पुलिस भिवानी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने ट्रायल के दौरान आरोपियों को दोषी पाते हुए पांचों को 10-10 वर्ष की कैद व प्रत्येक आरोपी पर 25000 का जुर्माना लगाया है। यह सजा सुनाई गई
1. गांव बड़ाला निवासी रवि को धारा 379बी व 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया।
2. गांव धनाना हाल कोट रोड निवासी मोहित को भारतीय दंड संहिता 379बी व 149 के तहत 10 वर्ष कैद व 25000 रुपए जुर्माना व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद व 5000 का जुर्माना लगाया।
3. हिसार के गांव गढ़ी निवासी विक्रम को भारतीय दंड संहिता 379बी, 149 के तहत 10 वर्ष कारावास और 25000 का जुर्माना, वहीं आरोपी को धारा 420 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कैद व 5000 जुर्माना लगाया।
4. हिसार के गांव गढ़ी निवासी सुनील को धारा 379बी व 149 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया।
5. हिसार के गांव गढ़ी निवासी मुकेश उर्फ धोलू को धारा 379बी व 149 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर