हरियाणा के करनाल में एक अपढ़ महिला के साथ मकान के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रजिस्ट्री में मकान की अपेक्षा एक प्लॉट का जिक्र किया गया, जबकि प्लॉट वास्तव में मौजूद ही नहीं था। धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो पीड़िता ने आरोपियों का विरोध किया। लेकिन आरोपियों ने पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए उसके पोते का ही अपहरण कर लिया और जान से मारने की धमकी देकर बाद में उसे छोड़ दिया गया। पीड़िता ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री को की है। जिसके बाद 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे हुई ठगी की शुरुआत शिकायतकर्ता संतरो देवी ने बताया कि उन्होंने सोनीपत में अपनी जमीन लगभग 77 लाख रुपए में बेची थी। इस बात की जानकारी आरोपियों में से एक, नरेन्द्र को थी। जिसने करनाल के एक व्यक्ति ईश्वर के साथ मिलकर उन्हें एक अच्छा मकान दिलवाने का आश्वासन दिया। आरोपियों ने प्रदीप और अमित कुमार के साथ मिलकर साजिश रची और उसको 30 लाख रुपए में एक मकान दिलवाने का वादा किया। मकान के बजाए रजिस्ट्री में लिखा प्लॉट चारों आरोपियों ने मिलकर संतरो देवी से एक फर्जी रजिस्ट्री करवाकर उनके 30 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायत के अनुसार, रजिस्ट्री में मकान की बजाय एक प्लॉट का जिक्र किया गया। जो वास्तव में मौजूद नहीं था। आरोपियों ने संतरो देवी के अनपढ़ होने और उनके पति के विदेश में रहने का फायदा उठाकर यह धोखाधड़ी की। दबाव बनाने के लिए पोते का अपहरण संतरो देवी ने आगे बताया कि जब उन्होंने मकान का कब्जा देने की मांग की, तो आरोपियों ने उन्हें टालमटोल करते हुए कई बहाने बनाए। इस बीच, जब उन्हें इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोपियों ने उनके विरोध के जवाब में उनके पोते का अपहरण कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, बाद में उनके पोते को छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना से संतरो देवी और उनके पति सदमे में आ गए। मुख्यमंत्री से लगाई थी न्याय की गुहार इस मामले को लेकर संतरो देवी ने मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। साथ ही, उन्होंने अपनी संपत्ति या उसके मौजूदा बाजार मूल्य के बराबर रकम ब्याज सहित दिलवाने की मांग की है। इन धाराओं में मामला दर्ज सेक्टर 32,33 थाना पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच अधिकारी सुलतान सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 419, 406, 420, 465, 467, 468, 471, 506, और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच जारी है। हरियाणा के करनाल में एक अपढ़ महिला के साथ मकान के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रजिस्ट्री में मकान की अपेक्षा एक प्लॉट का जिक्र किया गया, जबकि प्लॉट वास्तव में मौजूद ही नहीं था। धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो पीड़िता ने आरोपियों का विरोध किया। लेकिन आरोपियों ने पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए उसके पोते का ही अपहरण कर लिया और जान से मारने की धमकी देकर बाद में उसे छोड़ दिया गया। पीड़िता ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री को की है। जिसके बाद 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे हुई ठगी की शुरुआत शिकायतकर्ता संतरो देवी ने बताया कि उन्होंने सोनीपत में अपनी जमीन लगभग 77 लाख रुपए में बेची थी। इस बात की जानकारी आरोपियों में से एक, नरेन्द्र को थी। जिसने करनाल के एक व्यक्ति ईश्वर के साथ मिलकर उन्हें एक अच्छा मकान दिलवाने का आश्वासन दिया। आरोपियों ने प्रदीप और अमित कुमार के साथ मिलकर साजिश रची और उसको 30 लाख रुपए में एक मकान दिलवाने का वादा किया। मकान के बजाए रजिस्ट्री में लिखा प्लॉट चारों आरोपियों ने मिलकर संतरो देवी से एक फर्जी रजिस्ट्री करवाकर उनके 30 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायत के अनुसार, रजिस्ट्री में मकान की बजाय एक प्लॉट का जिक्र किया गया। जो वास्तव में मौजूद नहीं था। आरोपियों ने संतरो देवी के अनपढ़ होने और उनके पति के विदेश में रहने का फायदा उठाकर यह धोखाधड़ी की। दबाव बनाने के लिए पोते का अपहरण संतरो देवी ने आगे बताया कि जब उन्होंने मकान का कब्जा देने की मांग की, तो आरोपियों ने उन्हें टालमटोल करते हुए कई बहाने बनाए। इस बीच, जब उन्हें इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोपियों ने उनके विरोध के जवाब में उनके पोते का अपहरण कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, बाद में उनके पोते को छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना से संतरो देवी और उनके पति सदमे में आ गए। मुख्यमंत्री से लगाई थी न्याय की गुहार इस मामले को लेकर संतरो देवी ने मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। साथ ही, उन्होंने अपनी संपत्ति या उसके मौजूदा बाजार मूल्य के बराबर रकम ब्याज सहित दिलवाने की मांग की है। इन धाराओं में मामला दर्ज सेक्टर 32,33 थाना पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच अधिकारी सुलतान सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 419, 406, 420, 465, 467, 468, 471, 506, और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच जारी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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