भिवानी सहित एनसीआर में पटाखे बैन:विक्रेताओं को स्टॉक 7 दिन में डिस्पोज ऑफ करना होगा, डीसी बोले- टीमें गठित कर करेंगी छापेमारी

भिवानी सहित एनसीआर में पटाखे बैन:विक्रेताओं को स्टॉक 7 दिन में डिस्पोज ऑफ करना होगा, डीसी बोले- टीमें गठित कर करेंगी छापेमारी

भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में आने वाले सभी जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भिवानी में लाइसेंस धारकों को उनके स्टॉक में रखे गए पटाखों को 7 दिन के अंदर-अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। 7 दिन के पश्चात किसी भी लाइसेंस धारक या अन्य किसी दुकान पर किसी भी प्रकार के पटाखे मिलते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य किसी समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं चला सकेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है। जिला, उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर बनेंगी टीमें
डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला, उप मंडल स्तर और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की टीमों का गठन किया जाएगा। अधिकारियों की टीमों द्वारा लाइसेंस धारकों के गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी पटाखों की बिक्री के साथ-साथ पटाखे चलाने पर प्रतिबंध को भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस विभाग के अधिकारी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में विवाह या अन्य किसी समारोह आयोजन के दौरान गश्त करेंगे। वीसी की जरिए दिए निर्देश
डीसी ने वीसी के माध्यम से एसडीएम तोशाम अशवीर नैन, एसडीएम सिवानी विजया मलिक, एसडीएम लोहारू मनोज दलाल के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में आने वाले सभी जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भिवानी में लाइसेंस धारकों को उनके स्टॉक में रखे गए पटाखों को 7 दिन के अंदर-अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। 7 दिन के पश्चात किसी भी लाइसेंस धारक या अन्य किसी दुकान पर किसी भी प्रकार के पटाखे मिलते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य किसी समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं चला सकेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है। जिला, उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर बनेंगी टीमें
डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला, उप मंडल स्तर और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की टीमों का गठन किया जाएगा। अधिकारियों की टीमों द्वारा लाइसेंस धारकों के गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी पटाखों की बिक्री के साथ-साथ पटाखे चलाने पर प्रतिबंध को भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस विभाग के अधिकारी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में विवाह या अन्य किसी समारोह आयोजन के दौरान गश्त करेंगे। वीसी की जरिए दिए निर्देश
डीसी ने वीसी के माध्यम से एसडीएम तोशाम अशवीर नैन, एसडीएम सिवानी विजया मलिक, एसडीएम लोहारू मनोज दलाल के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।   हरियाणा | दैनिक भास्कर