हिमाचल में मंडी के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नेरचौक से पंडोह फोरलेन के निर्माण कार्य के दौरान चार मील क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 2 मई से 31 मई, 2025 तक लागू रहेगा। मलबा हटाने का कार्य रात 12:30 बजे से 2:30 बजे तक किया जाएगा। पहाड़ी काटने का कार्य सुबह 5:00 बजे से 7:00 बजे तक होगा। इन दोनों समय में मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय कई कारणों से लिया गया है। इनमें कार्य की तत्काल आवश्यकता, निर्माण गतिविधियों की सुरक्षा और सड़क से गुजरने वाले नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने जनता से इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। हिमाचल में मंडी के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नेरचौक से पंडोह फोरलेन के निर्माण कार्य के दौरान चार मील क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 2 मई से 31 मई, 2025 तक लागू रहेगा। मलबा हटाने का कार्य रात 12:30 बजे से 2:30 बजे तक किया जाएगा। पहाड़ी काटने का कार्य सुबह 5:00 बजे से 7:00 बजे तक होगा। इन दोनों समय में मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय कई कारणों से लिया गया है। इनमें कार्य की तत्काल आवश्यकता, निर्माण गतिविधियों की सुरक्षा और सड़क से गुजरने वाले नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने जनता से इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
