अमृतसर | थाना बी-डिवीजन की पुलिस ने श्री राम तलाई मंदिर के पंडित के साथ मारपीट करने के मामले में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान दीपक कुमार निवासी न्यू पवन नगर के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में पंडित विजय कुमार निवासी जीटी रोड ने बताया कि पुलिस आरोपी मंदिर में आया और गाली-गलौज करने लगा। उसके साथ मारपीट की और उंगली भी तोड़ दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर | थाना बी-डिवीजन की पुलिस ने श्री राम तलाई मंदिर के पंडित के साथ मारपीट करने के मामले में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान दीपक कुमार निवासी न्यू पवन नगर के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में पंडित विजय कुमार निवासी जीटी रोड ने बताया कि पुलिस आरोपी मंदिर में आया और गाली-गलौज करने लगा। उसके साथ मारपीट की और उंगली भी तोड़ दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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अबोहर में महिला ने किया सुसाइड:ईंट भट्टे पर लगाई फांसी, पति के साथ करती थी काम, यूपी की रहने वाली फाजिल्का में अबोहर के गांव पन्नीवाला माहला स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाली 28 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला ऐटा निवासी सुमन के रूप में हुई है। सुमन अपने पति मोहित कश्यप के साथ भट्ठे पर रहकर मजदूरी का काम करती थी। उसने देर शाम अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। भट्ठे पर काम करने वाले अन्य मजदूरों ने इस घटना की सूचना कल्लरखेड़ा चौकी और थाना खुईयां सरवर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतका के अन्य परिजनों के आने के बाद उनके बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जालंधर में किसानों ने जलाया सीएम मान का पुतला:SDM ऑफिस के किया प्रदर्शन, पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज
जालंधर में किसानों ने जलाया सीएम मान का पुतला:SDM ऑफिस के किया प्रदर्शन, पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज जालंधर में कस्बा फिल्लौर के पास आज यानी सोमवार को किसान जत्थेबंदियों द्वारा राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। किसानों ने सीएम सरदार भगवंत सिंह मान का पुतला भी जलाया। इस दौरान किसानों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर किया गया। पंजाब सरकार द्वारा बॉर्डर पर की गई कार्रवाई से नाराज किसान शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए किसानों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन दोआबा द्वारा फिल्लौर के एसडीएम कार्यालय पर रोष मार्च निकाला गया। फिल्लौर के मुख्य चौक में पंजाब सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर किसानों ने कहा- पुलिस ने मीटिंग बुलाकर किसानों को गिरफ्तार किया है। कहा कि, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने शांतिपूर्ण मोर्चे पर बैठे किसानों पर अत्याचार किया है। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली, एसी, फ्रिज, पंखे, एलईडी और अन्य सामान कब्जे में ले लिया, साथ ही कुछ सामान चोरी भी हो गया था। उन्होंने कहा कि सामान चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। किसानों का सामान वापस दिलाया जाना चाहिए। जालंधर में 28 मार्च के प्रदर्शन को लेकर हुई मीटिंग वहीं, जालंधर सिटी के भारतीय किसान यूनियन द्वारा 28 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को लेकर अहम बैठक की गई। जिसमें किसानों द्वारा 28 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान किसानों द्वारा पूरे पंजाब के हर जिले में डीसी ऑफिसों का घेराव किया जाएगा।

कपूरथला की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा रहेगा बरकरार:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, कहा- ग्राम पंचायत की याचिका खारिज
कपूरथला की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा रहेगा बरकरार:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, कहा- ग्राम पंचायत की याचिका खारिज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला के बुधो पुंधेर गांव में एक संपत्ति पर पंजाब वक्फ बोर्ड के दावे को बरकरार रखा है, जिसमें एक मस्जिद, कब्रिस्तान और तकिया शामिल है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो। कोर्ट ने ग्राम पंचायत द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया था और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में दखल देने से रोक दिया था। 3 प्रविष्टि को माना जाता है निर्णायक : कोर्ट जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि, राजस्व अभिलेखों में भूमि को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में घोषित करने वाली 3 प्रविष्टि को निर्णायक माना जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न करने के बावजूद, संबंधित स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि महाराजा कपूरथला द्वारा दान की गई थी और 1922 में इसे 14 कटक पर सूबे शाह के बेटों निक्के शा और स्लामत शा को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में घोषित किया गया था। विभाजन के बाद शा बंधु पाकिस्तान चले गए और भूमि का नाम ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही ठहराते हुए ग्राम पंचायत को भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा करने से रोकने के आदेश दिए।