मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, नगर निकाय के लिए भी हुआ अहम फैसला

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, नगर निकाय के लिए भी हुआ अहम फैसला

<p style=”text-align: justify;”><strong>MP Cabinet Meeting Decisions:</strong> सिंगरौली जिले के चितरंगी में माइक्रो एरीगेशन प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. लगभग 1 हजार 320 करेाड़ वाली परियोजना से 142 गांव के किसानों को 32 हजार 125 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी पत्रकारों को डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी. उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री हर माह संबंधित जिलों का दौरा कर एक रात बितायेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम को प्रदेश के सभी मंत्री संबंधित जिलों में भव्यता से मनाने पर जोर देंगे. उन्होंने बताया कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध रहेगा. कैबिनेट ने तीन अन्य संभाग शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने पर मुहर लगायी है. ईओडब्ल्यू का कार्यालय अभी 7 संभागों में संचालित है. कैबिनेट ने नर्मदा नदी को भी विकास करने का फैसला लिया है. नर्मदा नदी को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मध्य प्रदेश कैबिनेट के जान लें अहम फैसले</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि नदी विकास, आवास, राजस्व, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, वन मंत्री समिति के सदस्य रहेंगे. समिति महीने में एक बार बैठक बुलायेगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने निकायों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय अध्यादेश की धारा 43क में संशोधन किया गया है. नगर पालिका एवं नगर परिषदों में पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अध्यक्षों के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पहले 2 वर्ष तक थी. अब बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गयी है. तीन वर्ष बाद नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा. अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई पार्षदों का समर्थन होना जरूरी किया गया है. कैबिनेट ने साइबर तहसील परियोजना का विस्तार पूरे राज्य में करने का फैसला लिया है. 2 जिलों में साइबर तहसील पायलेट प्रोजेक्ट सफल रहे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मध्य प्रदेश में BJP ने राज्यसभा के लिए उतारा उम्मीदवार, इस नेता के नाम पर लगाई मुहर” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/george-kurian-mp-bjp-rajya-sabha-candidate-mohan-yadav-amit-shah-guna-ann-2765227″ target=”_self”>मध्य प्रदेश में BJP ने राज्यसभा के लिए उतारा उम्मीदवार, इस नेता के नाम पर लगाई मुहर</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>MP Cabinet Meeting Decisions:</strong> सिंगरौली जिले के चितरंगी में माइक्रो एरीगेशन प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. लगभग 1 हजार 320 करेाड़ वाली परियोजना से 142 गांव के किसानों को 32 हजार 125 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी पत्रकारों को डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी. उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री हर माह संबंधित जिलों का दौरा कर एक रात बितायेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम को प्रदेश के सभी मंत्री संबंधित जिलों में भव्यता से मनाने पर जोर देंगे. उन्होंने बताया कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध रहेगा. कैबिनेट ने तीन अन्य संभाग शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने पर मुहर लगायी है. ईओडब्ल्यू का कार्यालय अभी 7 संभागों में संचालित है. कैबिनेट ने नर्मदा नदी को भी विकास करने का फैसला लिया है. नर्मदा नदी को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मध्य प्रदेश कैबिनेट के जान लें अहम फैसले</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि नदी विकास, आवास, राजस्व, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, वन मंत्री समिति के सदस्य रहेंगे. समिति महीने में एक बार बैठक बुलायेगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने निकायों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय अध्यादेश की धारा 43क में संशोधन किया गया है. नगर पालिका एवं नगर परिषदों में पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अध्यक्षों के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पहले 2 वर्ष तक थी. अब बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गयी है. तीन वर्ष बाद नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा. अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई पार्षदों का समर्थन होना जरूरी किया गया है. कैबिनेट ने साइबर तहसील परियोजना का विस्तार पूरे राज्य में करने का फैसला लिया है. 2 जिलों में साइबर तहसील पायलेट प्रोजेक्ट सफल रहे.&nbsp;</p>
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