मोहाली में हत्या के दोषी को उम्रकैद:50 हजार का जुर्माना भी लगाया; NRI ने गोली मारकर किया था दोस्त का मर्डर

मोहाली में हत्या के दोषी को उम्रकैद:50 हजार का जुर्माना भी लगाया; NRI ने गोली मारकर किया था दोस्त का मर्डर

मोहाली कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बरनाला निवासी मनीष (25), जो साल 2010 में अमेरिका गया था, अक्टूबर 2015 में भारत लौटा। 11 अक्टूबर 2015 को, नशे में धुत्त होकर उसने मोहाली के फेज-8 और सेक्टर-69 के बीच हरप्रीत (26) की गोली मारकर हत्या कर दी। हरप्रीत, जो संगरूर से मनीष से मिलने आया था, उनके अन्य दोस्तों के साथ हिमाचल में एक जन्मदिन का जश्न मनाकर लौट रहा था। चार्जशीट के मुताबिक, दोस्तों का समूह कुम्बरा लाइट पॉइंट के पास एक कुम्हार की दुकान पर रुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नशे में मनीष और हरप्रीत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मनीष ने अपनी पिस्तौल निकालकर हरप्रीत की आंख पर तान दी। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गोली चला दी, जिससे हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही बनी सबूत अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही मनीष को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नशे में मनीष ने अचानक गोली चला दी, जिससे हरप्रीत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मोहाली कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बरनाला निवासी मनीष (25), जो साल 2010 में अमेरिका गया था, अक्टूबर 2015 में भारत लौटा। 11 अक्टूबर 2015 को, नशे में धुत्त होकर उसने मोहाली के फेज-8 और सेक्टर-69 के बीच हरप्रीत (26) की गोली मारकर हत्या कर दी। हरप्रीत, जो संगरूर से मनीष से मिलने आया था, उनके अन्य दोस्तों के साथ हिमाचल में एक जन्मदिन का जश्न मनाकर लौट रहा था। चार्जशीट के मुताबिक, दोस्तों का समूह कुम्बरा लाइट पॉइंट के पास एक कुम्हार की दुकान पर रुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नशे में मनीष और हरप्रीत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मनीष ने अपनी पिस्तौल निकालकर हरप्रीत की आंख पर तान दी। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गोली चला दी, जिससे हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही बनी सबूत अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही मनीष को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नशे में मनीष ने अचानक गोली चला दी, जिससे हरप्रीत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।   पंजाब | दैनिक भास्कर