यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में आएगा ‘लव जिहाद’ रोकने का बिल? मंत्री उदय सामंत ने की ये मांग

यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में आएगा ‘लव जिहाद’ रोकने का बिल? मंत्री उदय सामंत ने की ये मांग

<p style=”text-align: justify;”>यूपी विधानसभा में ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए बिल पास हो चुका है. अब इस पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो कानून यूपी सरकार ने बनाया है, वैसा ही कानून महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को बनाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कानून बनाया जाएगा, शिवसेना उसका समर्थन करेगी. उदय सामंत ने ये मांग ऐसे समय में की है जब इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं.&nbsp;महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है. बीजेपी के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्य के गृहमंत्री भी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में पास हुए बिल में क्या कुछ है?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि यूपी में ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए जो बिल पास हुआ है उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है. यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था. पहले विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया गया है. नए प्रावधानों के अनुसार किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी. संशोधन विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संगठन से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम सात साल की कैद होगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब इसे विधान परिषद को भेजा जाएगा. दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाएगा. फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों को उद्धव ठाकरे की सलाह, ‘पीएम मोदी से मिलें क्योंकि वह खुद…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/uddhav-thackeray-advised-maratha-activists-to-meet-pm-narendra-modi-on-reservation-issue-2749530″ target=”_blank” rel=”noopener”>मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों को उद्धव ठाकरे की सलाह, ‘पीएम मोदी से मिलें क्योंकि वह खुद…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”>यूपी विधानसभा में ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए बिल पास हो चुका है. अब इस पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो कानून यूपी सरकार ने बनाया है, वैसा ही कानून महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को बनाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कानून बनाया जाएगा, शिवसेना उसका समर्थन करेगी. उदय सामंत ने ये मांग ऐसे समय में की है जब इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं.&nbsp;महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है. बीजेपी के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्य के गृहमंत्री भी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में पास हुए बिल में क्या कुछ है?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि यूपी में ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए जो बिल पास हुआ है उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है. यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था. पहले विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया गया है. नए प्रावधानों के अनुसार किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी. संशोधन विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संगठन से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम सात साल की कैद होगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब इसे विधान परिषद को भेजा जाएगा. दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाएगा. फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों को उद्धव ठाकरे की सलाह, ‘पीएम मोदी से मिलें क्योंकि वह खुद…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/uddhav-thackeray-advised-maratha-activists-to-meet-pm-narendra-modi-on-reservation-issue-2749530″ target=”_blank” rel=”noopener”>मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों को उद्धव ठाकरे की सलाह, ‘पीएम मोदी से मिलें क्योंकि वह खुद…'</a></strong></p>  महाराष्ट्र Rajasthan News: पाली के दो सियासी दिग्गजों को बीजेपी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, क्या हैं सियासी संकेत?