राम रहीम ने फरलो मांगी, कहा- इसी महीने चाहिए:HC ने कहा- पहले कार्यक्रम रखा, फिर शामिल होने के लिए दबाव डालते हो

राम रहीम ने फरलो मांगी, कहा- इसी महीने चाहिए:HC ने कहा- पहले कार्यक्रम रखा, फिर शामिल होने के लिए दबाव डालते हो

डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में फिर से 21 दिन की फरलो मांगी है। इसे लेकर उसने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। राम रहीम ने अपनी फरलो याचिका में कहा कि इसी महीने डेरा सच्चा सौदा का कार्यक्रम है, जिसमें उसे शामिल होना है। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि वह कार्यक्रम को स्थगित कर लें। हाईकोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में यह भी कहा कि पहले कार्यक्रम रख लेते हो, फिर कोर्ट में आकर याचिका लगा इसमें शामिल होने का दबाव डालते हो। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच अब इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि यह केस उसी बेंच में चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भी डेरा प्रमुख ने फरलो की मांग की थी। उसने कहा था कि मैं 14 दिन की फरलो का हकदार हूं, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। पहली बार बिना राम रहीम हुए आम चुनाव
यह पहली बार हुआ है जब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आम चुनाव बिना राम रहीम के हुए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से डेरा प्रमुख राम रहीम को इस बार चुनाव में पैरोल नहीं दी गई। जबकि, अब तक वह 2022 से 6 बार फरलो और 3 पैरोल लेकर 192 दिन के लिए बाहर आ चुका है। लगभग 200 दिन डेरा प्रमुख 3 राज्यों के पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव में एक्टिव रह चुका है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था। इसके बाद 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने राम रहीम की अर्जी पर SGPC सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि जुलाई में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बताया है कि डेरा मुखी की एप्लिकेशन आई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। एक केस में बरी हो चुका राम रहीम
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डेरा प्रमुख सहित 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर चुका है। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्रकैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहेगा। डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में फिर से 21 दिन की फरलो मांगी है। इसे लेकर उसने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। राम रहीम ने अपनी फरलो याचिका में कहा कि इसी महीने डेरा सच्चा सौदा का कार्यक्रम है, जिसमें उसे शामिल होना है। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि वह कार्यक्रम को स्थगित कर लें। हाईकोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में यह भी कहा कि पहले कार्यक्रम रख लेते हो, फिर कोर्ट में आकर याचिका लगा इसमें शामिल होने का दबाव डालते हो। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच अब इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि यह केस उसी बेंच में चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भी डेरा प्रमुख ने फरलो की मांग की थी। उसने कहा था कि मैं 14 दिन की फरलो का हकदार हूं, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। पहली बार बिना राम रहीम हुए आम चुनाव
यह पहली बार हुआ है जब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आम चुनाव बिना राम रहीम के हुए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से डेरा प्रमुख राम रहीम को इस बार चुनाव में पैरोल नहीं दी गई। जबकि, अब तक वह 2022 से 6 बार फरलो और 3 पैरोल लेकर 192 दिन के लिए बाहर आ चुका है। लगभग 200 दिन डेरा प्रमुख 3 राज्यों के पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव में एक्टिव रह चुका है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था। इसके बाद 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने राम रहीम की अर्जी पर SGPC सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि जुलाई में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बताया है कि डेरा मुखी की एप्लिकेशन आई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। एक केस में बरी हो चुका राम रहीम
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डेरा प्रमुख सहित 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर चुका है। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्रकैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहेगा।   पंजाब | दैनिक भास्कर