पंजाब के लुधियाना में धड़ल्ले से बन रहे होटलों को निगम सील कर रहा है। इसकी वजह यह है कि इन होटलों में पार्किंग की सुविधा नहीं है। होटलों के पास पार्किंग न होने से पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। शहर के कुल 220 होटलों का सील होना लगभग तय है। हाईकोर्ट ने होटल मालिकों को लगाई फटकार इस मामले में हाईकोर्ट ने होटल मालिकों को साफ तौर पर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक होटल मालिक पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर लेते, उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी। होटलों को सील करने की कार्रवाई रोकने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केस में अगली सुनवाई 27 जनवरी को लुधियाना निवासी रोहित सभ्रवाल ने लुधियाना में होटलों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई के दौरान होटल एसोसिएशन ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया लेकिन कोर्ट ने आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया। होटल मालिकों ने कहा कि वे पार्किंग की व्यवस्था कर देंगे लेकिन होटल को सील करने की निगम की कार्रवाई रोकी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को है। याचिका में थी 109 होटलों की सूची, बढ़ा कर 220 हुई याचिका में अदालत को बताया गया है कि होटलों के निर्माण के लिए कुछ तय प्रावधान हैं और इसके लिए पहले मंजूरी के साथ ही बिल्डिंग में कुछ विशेष प्रावधान व मंजूरियां जरूरी है। शहरी होटलों में इनका पालन नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता रोहित सभ्रवाल ने बताया कि कुल 109 होटलों की सूची अदालत को सौंपी थी जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई थी। शहर में सर्वे हुआ जिसके बाद कई और होटलों के नाम भी अदालत के आदेशों के बाद इसमें कई अन्य होटलों के नाम भी सूची में शामिल किए गए। इसके बाद अब होटलों की संख्या 220 हो गई है। पंजाब के लुधियाना में धड़ल्ले से बन रहे होटलों को निगम सील कर रहा है। इसकी वजह यह है कि इन होटलों में पार्किंग की सुविधा नहीं है। होटलों के पास पार्किंग न होने से पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। शहर के कुल 220 होटलों का सील होना लगभग तय है। हाईकोर्ट ने होटल मालिकों को लगाई फटकार इस मामले में हाईकोर्ट ने होटल मालिकों को साफ तौर पर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक होटल मालिक पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर लेते, उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी। होटलों को सील करने की कार्रवाई रोकने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केस में अगली सुनवाई 27 जनवरी को लुधियाना निवासी रोहित सभ्रवाल ने लुधियाना में होटलों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई के दौरान होटल एसोसिएशन ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया लेकिन कोर्ट ने आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया। होटल मालिकों ने कहा कि वे पार्किंग की व्यवस्था कर देंगे लेकिन होटल को सील करने की निगम की कार्रवाई रोकी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को है। याचिका में थी 109 होटलों की सूची, बढ़ा कर 220 हुई याचिका में अदालत को बताया गया है कि होटलों के निर्माण के लिए कुछ तय प्रावधान हैं और इसके लिए पहले मंजूरी के साथ ही बिल्डिंग में कुछ विशेष प्रावधान व मंजूरियां जरूरी है। शहरी होटलों में इनका पालन नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता रोहित सभ्रवाल ने बताया कि कुल 109 होटलों की सूची अदालत को सौंपी थी जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई थी। शहर में सर्वे हुआ जिसके बाद कई और होटलों के नाम भी अदालत के आदेशों के बाद इसमें कई अन्य होटलों के नाम भी सूची में शामिल किए गए। इसके बाद अब होटलों की संख्या 220 हो गई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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