लुधियाना पुलिस ने शनिवार को चार अलग-अलग मामलों में नाबालिग लड़कियों और लड़कों के लापता होने के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पहले मामले में जमालपुर पुलिस ने जमालपुर अवाना निवासी व्यक्ति की शिकायत पर बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। व्यक्ति ने कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 9 सितंबर को बिना किसी को बताए घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। उसे शक है कि किसी अज्ञात आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। अपहरण का कराया मामला दर्ज दूसरे मामले में जमालपुर पुलिस ने गांव झांबेवाल निवासी हिमांशु के खिलाफ उसी इलाके की 16 वर्षीय लड़की का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने कहा कि उसकी बेटी 10 सितंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। जमालपुर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पिता ने आरोपी के खिलाफ की शिकायत तीसरे मामले में फोकल प्वाइंट पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी, ढंडारी खुर्द निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उसी इलाके के निवासी विक्रम यादव के खिलाफ शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने 28 अगस्त को शादी के नाम पर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग लड़के को बनाया बंधक इसके अलावा, डाबा पुलिस ने 17 वर्षीय अनीश कुमार को बंधक बनाने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोहल्ला गोबिंद नगर निवासी अनीश के पिता हीरा मुखिया ने कहा कि उनका बेटा 29 जुलाई को लापता हो गया था। उन्हें शक है कि किसी ने उनके बेटे को बंधक बनाकर रखा है। डाबा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 127(6) (गुप्त रूप से गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया है। लुधियाना पुलिस ने शनिवार को चार अलग-अलग मामलों में नाबालिग लड़कियों और लड़कों के लापता होने के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पहले मामले में जमालपुर पुलिस ने जमालपुर अवाना निवासी व्यक्ति की शिकायत पर बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। व्यक्ति ने कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 9 सितंबर को बिना किसी को बताए घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। उसे शक है कि किसी अज्ञात आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। अपहरण का कराया मामला दर्ज दूसरे मामले में जमालपुर पुलिस ने गांव झांबेवाल निवासी हिमांशु के खिलाफ उसी इलाके की 16 वर्षीय लड़की का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने कहा कि उसकी बेटी 10 सितंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। जमालपुर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पिता ने आरोपी के खिलाफ की शिकायत तीसरे मामले में फोकल प्वाइंट पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी, ढंडारी खुर्द निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उसी इलाके के निवासी विक्रम यादव के खिलाफ शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने 28 अगस्त को शादी के नाम पर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग लड़के को बनाया बंधक इसके अलावा, डाबा पुलिस ने 17 वर्षीय अनीश कुमार को बंधक बनाने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोहल्ला गोबिंद नगर निवासी अनीश के पिता हीरा मुखिया ने कहा कि उनका बेटा 29 जुलाई को लापता हो गया था। उन्हें शक है कि किसी ने उनके बेटे को बंधक बनाकर रखा है। डाबा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 127(6) (गुप्त रूप से गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
