लुधियाना में PPCB का एक्शन:डाइंग यूनिट को ठोका 6.42 करोड़ का जुर्माना,15 दिन में करवाना है जमा,पॉल्यूशन एक्ट की हुई उल्लंघना

लुधियाना में PPCB का एक्शन:डाइंग यूनिट को ठोका 6.42 करोड़ का जुर्माना,15 दिन में करवाना है जमा,पॉल्यूशन एक्ट की हुई उल्लंघना

पंजाब के लुधियाना में डाइंग यूनिटों पर PPCB लगातार एक्शन ले रही है। पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुमित निटफैब नामक डाइंग यूनिट को 6.42 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका है। संचालकों को ये जुर्माना 15 दिन में जमा करवाना है। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग इंडस्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है। पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन करने पर हुआ एक्शन बोर्ड प्रबंधन ने यह कार्रवाई यूनिट संचालकों की ओर से पॉल्यूशन एक्ट की उल्लंघना करने के कारण की है। इस यूनिट पर पहले भी नियमों के विपरित जाने पर एक्शन हो चुका है। बता दें पिछली बार जब इस डाइंट यूनिट पर बोर्ड ने एक्शन लिया था तो बिजली कनैक्शन कटवा दिया गया था। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग यूनिट चलाने वाले कई संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले भी हो चुकी कार्रवाई उक्त डाइंग यूनिट के खिलाफ पॉल्यूशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पहुंची थी। पता चला है जनवरी 2019 में अधिकारियों ने जांच में पाया था कि उक्त यूनिट बिना मंजूरी के चलाया जा रहा था। वहीं अन-ट्रिटेड डिस्चार्ज भी सीवर में डाला जा रहा था। फैक्ट्री में लगा इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) सही स्थिति में नहीं था। टीम को कई कैमीकल बिखरे मिले डिस्चार्ज का सैंपल लेकर जब जांच करवाई गई तो मापदंड सही नहीं पाए गए। इन हालातों में बिजली के कनैक्शन 2019 में काटने के आदेश दिए गए। इसके बाद फैक्ट्री को कुछ शर्तों पर चलाने की मंजूरी मिली थी। अगस्त 2020 में एन.जी.टी की मॉनिटरिंग कमेटी के पास शिकायत पहुंची तो यूनिट के संचालक पुराने रिकार्ड पेश नहीं कर पाए थे। इसलिए अब जब टीम जांच के लिए पहुंची तो फैक्ट्री में कई हानीकारक कैमीकल बिखरे हुए मिले। जिनका संचालक रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसलिए बोर्ड प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए संचालकों को 6,42,25,000 रुपए जुर्माना किया है। पंजाब के लुधियाना में डाइंग यूनिटों पर PPCB लगातार एक्शन ले रही है। पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुमित निटफैब नामक डाइंग यूनिट को 6.42 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका है। संचालकों को ये जुर्माना 15 दिन में जमा करवाना है। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग इंडस्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है। पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन करने पर हुआ एक्शन बोर्ड प्रबंधन ने यह कार्रवाई यूनिट संचालकों की ओर से पॉल्यूशन एक्ट की उल्लंघना करने के कारण की है। इस यूनिट पर पहले भी नियमों के विपरित जाने पर एक्शन हो चुका है। बता दें पिछली बार जब इस डाइंट यूनिट पर बोर्ड ने एक्शन लिया था तो बिजली कनैक्शन कटवा दिया गया था। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग यूनिट चलाने वाले कई संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले भी हो चुकी कार्रवाई उक्त डाइंग यूनिट के खिलाफ पॉल्यूशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पहुंची थी। पता चला है जनवरी 2019 में अधिकारियों ने जांच में पाया था कि उक्त यूनिट बिना मंजूरी के चलाया जा रहा था। वहीं अन-ट्रिटेड डिस्चार्ज भी सीवर में डाला जा रहा था। फैक्ट्री में लगा इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) सही स्थिति में नहीं था। टीम को कई कैमीकल बिखरे मिले डिस्चार्ज का सैंपल लेकर जब जांच करवाई गई तो मापदंड सही नहीं पाए गए। इन हालातों में बिजली के कनैक्शन 2019 में काटने के आदेश दिए गए। इसके बाद फैक्ट्री को कुछ शर्तों पर चलाने की मंजूरी मिली थी। अगस्त 2020 में एन.जी.टी की मॉनिटरिंग कमेटी के पास शिकायत पहुंची तो यूनिट के संचालक पुराने रिकार्ड पेश नहीं कर पाए थे। इसलिए अब जब टीम जांच के लिए पहुंची तो फैक्ट्री में कई हानीकारक कैमीकल बिखरे हुए मिले। जिनका संचालक रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसलिए बोर्ड प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए संचालकों को 6,42,25,000 रुपए जुर्माना किया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर