शिमला में अवैध मस्जिद विवाद पर अनुराग ठाकुर का बयान:वक्फ बोर्ड ने नहीं दिखाए मालिकाना हक के कागज, बोले-कब्जा जमाएंगे

शिमला में अवैध मस्जिद विवाद पर अनुराग ठाकुर का बयान:वक्फ बोर्ड ने नहीं दिखाए मालिकाना हक के कागज, बोले-कब्जा जमाएंगे

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली स्थित विवादित मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट से आए फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने वक्फ बोर्ड पर तंज कसते हुए कहा कि कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। कानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट सांसद ने कहा कि वक्फ बोर्ड की मानसिकता और इनकी जिद एक बार फिर एक्सपोज हुई है। विवादित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड की मनमानियों व खुद को कानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट है। उन्होंने कहा कोर्ट ने साफ किया है कि मस्जिद पूरी तरह अवैध है और इसे हर हाल में गिराया जाना चाहिए। 3 मई तक का मांगा था समय मस्जिद का मालिकाना हक लेने के लिए खुद संजौली मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने 3 मई तक का समय मांगा था, मगर ये कोई कागज कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए। देश भर में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जे के ऐसे हजारों उदाहरण हैं। पूरी मंजिल गिराने के आदेश बता दें कि शिमला नगर निगम आयुक्त भूपिंद्र अत्री की कोर्ट ने बीते शनिवार को हुई सुनवाई के बाद पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए संजौली मस्जिद को पूरी तरह से गिराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का फैसला उस समय आया, जब वक्फ बोर्ड की ओर से कोर्ट में मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सका। साथ ही मस्जिद निर्माण से संबंधित कोई वैध नक्शा या नगर निगम की स्वीकृति भी पेश नहीं की गई। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली स्थित विवादित मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट से आए फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने वक्फ बोर्ड पर तंज कसते हुए कहा कि कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। कानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट सांसद ने कहा कि वक्फ बोर्ड की मानसिकता और इनकी जिद एक बार फिर एक्सपोज हुई है। विवादित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड की मनमानियों व खुद को कानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट है। उन्होंने कहा कोर्ट ने साफ किया है कि मस्जिद पूरी तरह अवैध है और इसे हर हाल में गिराया जाना चाहिए। 3 मई तक का मांगा था समय मस्जिद का मालिकाना हक लेने के लिए खुद संजौली मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने 3 मई तक का समय मांगा था, मगर ये कोई कागज कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए। देश भर में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जे के ऐसे हजारों उदाहरण हैं। पूरी मंजिल गिराने के आदेश बता दें कि शिमला नगर निगम आयुक्त भूपिंद्र अत्री की कोर्ट ने बीते शनिवार को हुई सुनवाई के बाद पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए संजौली मस्जिद को पूरी तरह से गिराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का फैसला उस समय आया, जब वक्फ बोर्ड की ओर से कोर्ट में मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सका। साथ ही मस्जिद निर्माण से संबंधित कोई वैध नक्शा या नगर निगम की स्वीकृति भी पेश नहीं की गई। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर