हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने नशे पर नकेल कसने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में एक्ट में सख्त प्रावधान जोड़े हैं। मगर कांग्रेस शासित नगर निगम (MC) शिमला ने अपनी ही सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ाई है। MC शिमला ने शहर में स्कूलों के 100 से 200 मीटर की परिधि में ही शराब के ठेके खोल दिए है। वहीं, सुक्खू सरकार ने इसी साल बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रण पदार्थ (निवारण, नशा मुक्ति और पुनर्वास) विधेयक 2025 को सदन में पारित कराकर शिक्षण संस्थान के 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ बेचने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। पूर्व में शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब और दूसरे नशीले पदार्थ नहीं परोसे जा सकते थे। मगर एक्ट में संशोधन के बाद अब यह दूरी 500 कर दी गई है। लक्कड़ बाजार ठेके के आसपास 6 शिक्षण संस्थान निगम ने लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी के ठीक सामने यानी 4 से 5 मीटर की दूरी पर पॉश इलाके में शराब ठेका खोला है। इस ठेके की 500 मीटर की परिधि में एक दो नहीं बल्कि 6 शिक्षण संस्थान हैं। फिर भी MC शिमला ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पॉश इलाके में शराब के ठेका खोल दिया है। शहर में 19 ठेके खोले जा रहे ताराहॉल में भी स्कूल से लगभग 30 मीटर की दूरी पर ठेका खोल दिया गया था। शहर की जनता इनका विरोध भी कर रही है। जनता के विरोध के बाद ताराहॉल और कैंथू में खोला गए शराब ठेकों को बंद कर दिया गया है। MC शिमला ने शिमला शहर में 19 शराब ठेके खोलने है। इनमें से ज्यादातर शुरू कर दिए गए हैं। ज्यादातर ठेकों के 100 से 200 मीटर के दायरे में शिक्षण संस्थान चल रहे है। फिर भी सुक्खू सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन की परवाह नहीं की गई। ऑक्शन में नहीं बिके कुछ ठेके बता दें कि इस बार एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑक्शन में कई शराब ठेके नहीं बिक पाए है। इसे देखते हुए सरकार ने सरकारी उपक्रम बोर्ड, निगमों व नगर निकायों को कुछ शराब ठेके दे दिए है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने नशे पर नकेल कसने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में एक्ट में सख्त प्रावधान जोड़े हैं। मगर कांग्रेस शासित नगर निगम (MC) शिमला ने अपनी ही सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ाई है। MC शिमला ने शहर में स्कूलों के 100 से 200 मीटर की परिधि में ही शराब के ठेके खोल दिए है। वहीं, सुक्खू सरकार ने इसी साल बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रण पदार्थ (निवारण, नशा मुक्ति और पुनर्वास) विधेयक 2025 को सदन में पारित कराकर शिक्षण संस्थान के 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ बेचने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। पूर्व में शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब और दूसरे नशीले पदार्थ नहीं परोसे जा सकते थे। मगर एक्ट में संशोधन के बाद अब यह दूरी 500 कर दी गई है। लक्कड़ बाजार ठेके के आसपास 6 शिक्षण संस्थान निगम ने लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी के ठीक सामने यानी 4 से 5 मीटर की दूरी पर पॉश इलाके में शराब ठेका खोला है। इस ठेके की 500 मीटर की परिधि में एक दो नहीं बल्कि 6 शिक्षण संस्थान हैं। फिर भी MC शिमला ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पॉश इलाके में शराब के ठेका खोल दिया है। शहर में 19 ठेके खोले जा रहे ताराहॉल में भी स्कूल से लगभग 30 मीटर की दूरी पर ठेका खोल दिया गया था। शहर की जनता इनका विरोध भी कर रही है। जनता के विरोध के बाद ताराहॉल और कैंथू में खोला गए शराब ठेकों को बंद कर दिया गया है। MC शिमला ने शिमला शहर में 19 शराब ठेके खोलने है। इनमें से ज्यादातर शुरू कर दिए गए हैं। ज्यादातर ठेकों के 100 से 200 मीटर के दायरे में शिक्षण संस्थान चल रहे है। फिर भी सुक्खू सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन की परवाह नहीं की गई। ऑक्शन में नहीं बिके कुछ ठेके बता दें कि इस बार एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑक्शन में कई शराब ठेके नहीं बिक पाए है। इसे देखते हुए सरकार ने सरकारी उपक्रम बोर्ड, निगमों व नगर निकायों को कुछ शराब ठेके दे दिए है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
