<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेषों को नष्ट करने के अपने अथक प्रयासों में श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की चल रही जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 01/2024 के मामले में एनआईए कोर्ट श्रीनगर से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद तलाशी ली गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए मामले में श्रीनगर और पुलवामा में, पीर सैफुल्लाह (जेल में बंद अलगाववादी) और बारामुल्ला में एडवोकेट अशरफ लाया के घरों में तलाशी ली.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजबाग थाने में धारा 10, 13 यूएपी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की एफआईआर 01/24 की जांच से संबंधित तलाशी कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ तहरीक-ए-हुर्रियत के सदस्यों बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह पुत्र अली मोहम्मद भट निवासी जादूरा पुलवामा जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में है और मोहम्मद अशरफ लाया पुत्र रसूल लाया निवासी जामिया कदीम बारामुल्ला के घरों में की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>तलाशी के दौरान बशीर अहमद भट के घर से मामले की जांच से संबंधित पुस्तकें, लेटर हेड, पर्चे और पत्र सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले की जांच जारी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/mehbooba-mufti-called-an-emergency-meeting-of-senior-pdp-leaders-ann-2922466″>महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के नेताओं की बुलाई इमरजेंसी बैठक, वक्फ अधिनियम के मुद्दे पर हुई चर्चा</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेषों को नष्ट करने के अपने अथक प्रयासों में श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की चल रही जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 01/2024 के मामले में एनआईए कोर्ट श्रीनगर से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद तलाशी ली गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए मामले में श्रीनगर और पुलवामा में, पीर सैफुल्लाह (जेल में बंद अलगाववादी) और बारामुल्ला में एडवोकेट अशरफ लाया के घरों में तलाशी ली.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजबाग थाने में धारा 10, 13 यूएपी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की एफआईआर 01/24 की जांच से संबंधित तलाशी कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ तहरीक-ए-हुर्रियत के सदस्यों बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह पुत्र अली मोहम्मद भट निवासी जादूरा पुलवामा जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में है और मोहम्मद अशरफ लाया पुत्र रसूल लाया निवासी जामिया कदीम बारामुल्ला के घरों में की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>तलाशी के दौरान बशीर अहमद भट के घर से मामले की जांच से संबंधित पुस्तकें, लेटर हेड, पर्चे और पत्र सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले की जांच जारी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा.</p>
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