<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Masjid Row: </strong>हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है. यहां 11 सितंबर को 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि 11 सितंबर को 11 बजे उग्र प्रदर्शन किया जायेगा. उन्होंने राज्य भर से लोगों को पहुंचने के लिए कहा है. अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने भी प्रभावी कदम उठाये हैं. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एकसाथ नहीं जुट सकेंगे. प्रशासन का दावा है कि संजौली में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र जैसे हथियार और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर बैन रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><br /><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/09/10/6513e94c438bb0c4928a429d539a50221725975589296211_original.jpg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संजौली में कल रहेगी धारा- 163 लागू</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध का आदेश 11 सितंबर की सुबह 7 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली में जनजीवन पर असर नहीं पड़ेगा. शैक्षणिक संस्थान और सरकारी दफ्तर के साथ बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे. उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिना अनुमति नहीं होगा धरना प्रदर्शन </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>संजौली में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन और पोस्टर पर भी बैन लगाया गया है. नवबहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”हिमाचल के इन छह जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी, 76 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-weather-flood-alert-for-six-districts-after-heavy-rainfall-kangra-kullu-2780540″ target=”_self”>हिमाचल के इन छह जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी, 76 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Masjid Row: </strong>हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है. यहां 11 सितंबर को 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि 11 सितंबर को 11 बजे उग्र प्रदर्शन किया जायेगा. उन्होंने राज्य भर से लोगों को पहुंचने के लिए कहा है. अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने भी प्रभावी कदम उठाये हैं. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एकसाथ नहीं जुट सकेंगे. प्रशासन का दावा है कि संजौली में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र जैसे हथियार और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर बैन रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><br /><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/09/10/6513e94c438bb0c4928a429d539a50221725975589296211_original.jpg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संजौली में कल रहेगी धारा- 163 लागू</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध का आदेश 11 सितंबर की सुबह 7 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली में जनजीवन पर असर नहीं पड़ेगा. शैक्षणिक संस्थान और सरकारी दफ्तर के साथ बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे. उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिना अनुमति नहीं होगा धरना प्रदर्शन </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>संजौली में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन और पोस्टर पर भी बैन लगाया गया है. नवबहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
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