सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी के आदेश:सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने कहा- 28 अगस्त तक सभी आरोपियों को पेश करें

सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी के आदेश:सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने कहा- 28 अगस्त तक सभी आरोपियों को पेश करें

आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, 28 अगस्त तक सभी आरोपियों को पेश करें। कोर्ट का आदेश 23 साल पुराने मामले में सजा बरकरार होने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर आया है। इस मामले में जमानतीय वारंट को कोर्ट ने जारी रखा है। 28 अगस्त को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल, शहर में 36 घंटे तक से बिजली गुल थी। 19 जून 2001 को बिजली की बदहाल व्यवस्था के विरोध में पूर्व विधायक एवं सपा प्रवक्ता अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाई ओवर के पास धरना प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी थी। इसमें आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए थे। इन पर कोतवाल ने दर्ज कराई थी FIR इस मामले में तत्कालीन कोतवाल अशोक सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा व समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें दोनों नेताओं के अलावा भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, विजय सेक्रेटरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी व प्रेम प्रकाश के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रेम प्रकाश की मृत्यु हो गई थी। जनवरी 2023 में हुई थी सजा एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश योगेश यादव ने राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक समेत छह लोगों को गैर कानूनी सभा में शामिल होने व लोगों को जबरिया रोकने के आरोप में दोषी करार देते हुए 11 जनवरी 2023 को सजा सुनाई थी। फैसला आने में लगभग 21 साल का वक्त बीत गया था। सभी को अपील दायर होने तक जमानत मिल गई थी। 3-3 माह की जेल और 1500-1500 रुपये का लगा है जुर्माना उसी आदेश के खिलाफ अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने बीते 6 अगस्त को बहस की थी। लेकिन विशेष मजिस्ट्रेट एकता वर्मा ने संजय सिंह, अनूप संडा समेत सभी की अपील को निरस्त करते हुए सजा को बहाल करते हुए 9 अगस्त तक सबको सरेंडर के आदेश दिए थे। सदन में व्यस्तता के कारण संजय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। जबकि अनूप संडा पत्नी के इलाज के कारण नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि नियत की थी। जनवरी 2023 में विशेष कोर्ट ने सभी को तीन माह की सजा के साथ ही 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया था। 60 अगस्त को खारिज हुई थी अपील सभी ने सजा के खिलाफ अपील की। स्पेशल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील 6 अगस्त को खारिज हो गई। सम्बंधित कोर्ट में बीते 9 अगस्त को सभी को समर्पण था, फिलहाल अभी तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। जेल जाने से बचने के लिए कोर्ट आदेश के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से भी दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी व सरेंडर पर कोई राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग है। आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, 28 अगस्त तक सभी आरोपियों को पेश करें। कोर्ट का आदेश 23 साल पुराने मामले में सजा बरकरार होने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर आया है। इस मामले में जमानतीय वारंट को कोर्ट ने जारी रखा है। 28 अगस्त को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल, शहर में 36 घंटे तक से बिजली गुल थी। 19 जून 2001 को बिजली की बदहाल व्यवस्था के विरोध में पूर्व विधायक एवं सपा प्रवक्ता अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाई ओवर के पास धरना प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी थी। इसमें आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए थे। इन पर कोतवाल ने दर्ज कराई थी FIR इस मामले में तत्कालीन कोतवाल अशोक सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा व समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें दोनों नेताओं के अलावा भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, विजय सेक्रेटरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी व प्रेम प्रकाश के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रेम प्रकाश की मृत्यु हो गई थी। जनवरी 2023 में हुई थी सजा एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश योगेश यादव ने राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक समेत छह लोगों को गैर कानूनी सभा में शामिल होने व लोगों को जबरिया रोकने के आरोप में दोषी करार देते हुए 11 जनवरी 2023 को सजा सुनाई थी। फैसला आने में लगभग 21 साल का वक्त बीत गया था। सभी को अपील दायर होने तक जमानत मिल गई थी। 3-3 माह की जेल और 1500-1500 रुपये का लगा है जुर्माना उसी आदेश के खिलाफ अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने बीते 6 अगस्त को बहस की थी। लेकिन विशेष मजिस्ट्रेट एकता वर्मा ने संजय सिंह, अनूप संडा समेत सभी की अपील को निरस्त करते हुए सजा को बहाल करते हुए 9 अगस्त तक सबको सरेंडर के आदेश दिए थे। सदन में व्यस्तता के कारण संजय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। जबकि अनूप संडा पत्नी के इलाज के कारण नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि नियत की थी। जनवरी 2023 में विशेष कोर्ट ने सभी को तीन माह की सजा के साथ ही 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया था। 60 अगस्त को खारिज हुई थी अपील सभी ने सजा के खिलाफ अपील की। स्पेशल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील 6 अगस्त को खारिज हो गई। सम्बंधित कोर्ट में बीते 9 अगस्त को सभी को समर्पण था, फिलहाल अभी तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। जेल जाने से बचने के लिए कोर्ट आदेश के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से भी दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी व सरेंडर पर कोई राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर