सोमनाथ भारती ने BJP के सतीश उपाध्याय की जीत को दी चुनौती, दिल्ली HC में 8 अप्रैल को सुनवाई

सोमनाथ भारती ने BJP के सतीश उपाध्याय की जीत को दी चुनौती, दिल्ली HC में 8 अप्रैल को सुनवाई

<p style=”text-align: justify;”><strong>Somnath Bharti Challenged Satish Upadhyay:</strong> आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगा, जिन्होंने हाल में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से भाजपा के सतीश उपाध्याय की जीत को गुरुवार (27 मार्च) को चुनौती दी. मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस जसमीत सिंह ने मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को करना निर्धारित किया और सोमनाथ भारती से कहा कि वह उपाध्याय के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को लेकर अपने दावे पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करें. उपाध्याय ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी की मालवीय नगर सीट पर भारती को 39,564 मतों से पराजित किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भारती की याचिका में भ्रष्ट आचरण का आरोप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भारती की याचिका में उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ‘भ्रष्ट आचरण’ का आरोप लगाया गया है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है. उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने किसी भी लंबित प्राथमिकी के दावे का विरोध किया और सवाल किया कि प्राथमिकी कहां है? &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सतीश उपाध्याय के वकील ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वकील राजीव नायर ने इसे ‘दोषपूर्ण याचिका’ कहा. उन्होंने कहा, ”कुछ सामग्री और विवरण होना चाहिए, जिस पर आरोप आधारित है.” अदालत ने शुरुआत में कहा कि भारती को याचिका में लगाये गए आरोपों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए. जज ने कहा, &lsquo;&lsquo;आप कह रहे हैं कि एक शिकायत लंबित है. आपको कहना होगा कि यह लंबित है. अगर आप कहते हैं कि आप अनिश्चित हैं, तो कृपया निश्चित हो जाएं. इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं. अगर यह पता चलता है कि यह लंबित नहीं है, तो आप हलफनामे में झूठा बयान दे रहे हैं.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ता ने विवरण और जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भोपाल की अदालत जाने की पेशकश की. 26 मार्च को दो अलग-अलग अदालतों ने नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता <a title=”आतिशी” href=”https://www.abplive.com/topic/atishi” data-type=”interlinkingkeywords”>आतिशी</a> के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Somnath Bharti Challenged Satish Upadhyay:</strong> आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगा, जिन्होंने हाल में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से भाजपा के सतीश उपाध्याय की जीत को गुरुवार (27 मार्च) को चुनौती दी. मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस जसमीत सिंह ने मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को करना निर्धारित किया और सोमनाथ भारती से कहा कि वह उपाध्याय के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को लेकर अपने दावे पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करें. उपाध्याय ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी की मालवीय नगर सीट पर भारती को 39,564 मतों से पराजित किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भारती की याचिका में भ्रष्ट आचरण का आरोप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भारती की याचिका में उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ‘भ्रष्ट आचरण’ का आरोप लगाया गया है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है. उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने किसी भी लंबित प्राथमिकी के दावे का विरोध किया और सवाल किया कि प्राथमिकी कहां है? &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सतीश उपाध्याय के वकील ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वकील राजीव नायर ने इसे ‘दोषपूर्ण याचिका’ कहा. उन्होंने कहा, ”कुछ सामग्री और विवरण होना चाहिए, जिस पर आरोप आधारित है.” अदालत ने शुरुआत में कहा कि भारती को याचिका में लगाये गए आरोपों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए. जज ने कहा, &lsquo;&lsquo;आप कह रहे हैं कि एक शिकायत लंबित है. आपको कहना होगा कि यह लंबित है. अगर आप कहते हैं कि आप अनिश्चित हैं, तो कृपया निश्चित हो जाएं. इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं. अगर यह पता चलता है कि यह लंबित नहीं है, तो आप हलफनामे में झूठा बयान दे रहे हैं.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ता ने विवरण और जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भोपाल की अदालत जाने की पेशकश की. 26 मार्च को दो अलग-अलग अदालतों ने नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता <a title=”आतिशी” href=”https://www.abplive.com/topic/atishi” data-type=”interlinkingkeywords”>आतिशी</a> के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>  दिल्ली NCR मान सरकार बदल रही सरकारी स्कूलों की सूरत