सोलन में गैर इरादतन हत्या के दोषी को सजा:दस साल कैद व एक लाख जुर्माना; युवक पर लोहे की रॉड से किया था हमला

सोलन में गैर इरादतन हत्या के दोषी को सजा:दस साल कैद व एक लाख जुर्माना; युवक पर लोहे की रॉड से किया था हमला

सोलन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि वर्ष 2016 में 13 सितंबर को बद्दी पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि बद्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट में घायल युवक पहुंचा है। इस सूचना पर पुलिस ने चिकित्सालय पहुंच कर मामले की जानकारी एकत्रित की। पुलिस को प्रकाश कुमार ने लिखित जानकारी दी कि 12 सितंबर की रात को बिहार के गोपालगंज के शुक्ल जादूपुर निवासी मुरेश साहनी ने इसके दोस्त बृजेश कुमार के साथ अपनी किशनपुरा स्थित कबाड़ की दुकान में लोहे की रॉड से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए सीएचसी बद्दी से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई। नालागढ़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मुरेश साहनी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। सोलन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि वर्ष 2016 में 13 सितंबर को बद्दी पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि बद्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट में घायल युवक पहुंचा है। इस सूचना पर पुलिस ने चिकित्सालय पहुंच कर मामले की जानकारी एकत्रित की। पुलिस को प्रकाश कुमार ने लिखित जानकारी दी कि 12 सितंबर की रात को बिहार के गोपालगंज के शुक्ल जादूपुर निवासी मुरेश साहनी ने इसके दोस्त बृजेश कुमार के साथ अपनी किशनपुरा स्थित कबाड़ की दुकान में लोहे की रॉड से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए सीएचसी बद्दी से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई। नालागढ़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मुरेश साहनी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।   हिमाचल | दैनिक भास्कर