सोलन जिले के बद्दी में बीबीएन इंडस्ट्री और ट्रक यूनियन के बीच एक बार फिर विवाद हो गया। सागर इस्पात उद्योग के बाहर ट्रक यूनियन के 30 से 40 लोगों न जमकर हंगामा किया। यूनियन के लोगों ने कंपनी और बाहरी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उन्होंने ड्राइवरों से भी मारपीट की। पुलिस को दी शिकायत में सागर इस्पात उद्योग के मालिक सुरेंद्र वाधवा ने बताया कि कंपनी गेट पर 30 से 35 ट्रक यूनियन के लोग आए थे, जो कि हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही अंधेरा हुआ, तो आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चालकों के साथ भी मारपीट की। जिसमें दो चालकों को गंभीर चोट पहुंची। मामले की जांच कर रही पुलिस उधर, बद्दी पुलिस के कार्यकारी एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर ट्रक यूनियन के अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 126 (2), 351 (2), 223 और 324 (4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान भी सीसीटीवी से की जा रही है। 2020 में हाईकोर्ट ने कहा था- माल ढुलाई के लिए आजाद है इंडस्ट्री गौरतलब है कि बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर वर्ष 2020 में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर ट्रक यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोला था। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री माल ढुलाई के लिए पूरी तरह आजाद है। जिसमें ट्रक यूनियन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए और इन आदेशों की पालना करवाने की ज़िम्मेदारी सोलन DC और बद्दी के SP की थी। सोलन जिले के बद्दी में बीबीएन इंडस्ट्री और ट्रक यूनियन के बीच एक बार फिर विवाद हो गया। सागर इस्पात उद्योग के बाहर ट्रक यूनियन के 30 से 40 लोगों न जमकर हंगामा किया। यूनियन के लोगों ने कंपनी और बाहरी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उन्होंने ड्राइवरों से भी मारपीट की। पुलिस को दी शिकायत में सागर इस्पात उद्योग के मालिक सुरेंद्र वाधवा ने बताया कि कंपनी गेट पर 30 से 35 ट्रक यूनियन के लोग आए थे, जो कि हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही अंधेरा हुआ, तो आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चालकों के साथ भी मारपीट की। जिसमें दो चालकों को गंभीर चोट पहुंची। मामले की जांच कर रही पुलिस उधर, बद्दी पुलिस के कार्यकारी एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर ट्रक यूनियन के अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 126 (2), 351 (2), 223 और 324 (4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान भी सीसीटीवी से की जा रही है। 2020 में हाईकोर्ट ने कहा था- माल ढुलाई के लिए आजाद है इंडस्ट्री गौरतलब है कि बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर वर्ष 2020 में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर ट्रक यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोला था। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री माल ढुलाई के लिए पूरी तरह आजाद है। जिसमें ट्रक यूनियन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए और इन आदेशों की पालना करवाने की ज़िम्मेदारी सोलन DC और बद्दी के SP की थी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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