भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब के नागरिकों, विशेषकर बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने बच्चों को एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यभर में शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित स्कूल कैंटीन, दुकानों/अन्य प्रतिष्ठानों में इनकी बिक्री पर भी पाबंदी लगाई है। सहायक कमिश्नर (फूड) डॉ. हरजोत पाल सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कमिश्नर ने पाबंदी का आदेश 21 अप्रैल को जारी किया था, जोकि एक वर्ष तक लागू रहेगा। उन्होंने जिले में दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों/जिम्मेदार व्यक्तियों को बच्चों को एनर्जी ड्रिंक न बेचने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर तथा शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के अंदर स्थित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के मालिकों/जिम्मेदार व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में एनर्जी ड्रिंक न बेचें। सहायक कमिश्नर ने शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके शिक्षण संस्थानों में इस प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन न हो तथा स्कूली बच्चे शिक्षण संस्थान में एनर्जी ड्रिंक का सेवन न करें। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्थित कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान एनर्जी ड्रिंक बेच रहा हो तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विंग, फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ,जालंधर को दी जाए। इस अवसर पर फूड सेफ्टी अधिकारी राशु महाजन, मुकुल गिल और स्कूल प्रिंसिपल जगप्रीत कौर भी मौजूद रहीं। भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब के नागरिकों, विशेषकर बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने बच्चों को एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यभर में शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित स्कूल कैंटीन, दुकानों/अन्य प्रतिष्ठानों में इनकी बिक्री पर भी पाबंदी लगाई है। सहायक कमिश्नर (फूड) डॉ. हरजोत पाल सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कमिश्नर ने पाबंदी का आदेश 21 अप्रैल को जारी किया था, जोकि एक वर्ष तक लागू रहेगा। उन्होंने जिले में दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों/जिम्मेदार व्यक्तियों को बच्चों को एनर्जी ड्रिंक न बेचने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर तथा शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के अंदर स्थित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के मालिकों/जिम्मेदार व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में एनर्जी ड्रिंक न बेचें। सहायक कमिश्नर ने शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके शिक्षण संस्थानों में इस प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन न हो तथा स्कूली बच्चे शिक्षण संस्थान में एनर्जी ड्रिंक का सेवन न करें। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्थित कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान एनर्जी ड्रिंक बेच रहा हो तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विंग, फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ,जालंधर को दी जाए। इस अवसर पर फूड सेफ्टी अधिकारी राशु महाजन, मुकुल गिल और स्कूल प्रिंसिपल जगप्रीत कौर भी मौजूद रहीं। पंजाब | दैनिक भास्कर
