हरियाणा बीजेपी की पूर्व सांसद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस रतिया पंचायत समिति के चेयरमैन केवल कृष्ण को अपहरण मामले में झूठे आरोप में फंसाने के मामले में जारी किया गया है। केवल कृष्ण ने हाईकोर्ट में डाली याचिका में दावा किया है कि यह मामला उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल का विरोध करने के लिए गढ़ा गया है। इस चुनाव में दुग्गल को हार का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा पुलिस को कृष्ण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने ये आदेश जारी किए हैं। क्या है मामला रतिया के नवीन के भाई सतबीर सिंह की शिकायत पर एक जनवरी को कृष्ण के खिलाफ फतेहाबाद के रतिया स्थित लाली गांव निवासी नवीन कुमार का कथित रूप से अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान नवीन ने अदालत को बताया कि उसका नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य कृष्ण के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लाना था। याचिकाकर्ता के वकील अमित खटकर ने कोर्ट में दलील दी कि रतिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय सुनीता दुग्गल ने केवल कृष्ण से समर्थन मांगा था। FIR रद्द करने की दलील हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, चुनाव में समर्थन नहीं करने को लेकर दुग्गल ये बदले की भावना से कर रही हैं। वह अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की साजिश रच रही हैं। एफआईआर रद करने की मांग करते हुए वकील ने कहा, वह अपने प्रभाव के कारण किसी भी सदस्य से संपर्क करने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। यहां पढ़िए हाईकोर्ट ने क्या कहा? उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कहा, ” सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया जाता है कि आज से एक सप्ताह की अवधि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। आम तौर पर, यह अदालत एफआईआर को रद्द करने की याचिका में पुलिस को कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से रोकने के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं देगी, लेकिन चरम परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता उन विशेष परिस्थितियों को दिखाने में सक्षम है, यह अदालत कानून की प्रक्रिया के किसी भी को रोकने के लिए हमेशा हस्तक्षेप करेगी। हरियाणा बीजेपी की पूर्व सांसद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस रतिया पंचायत समिति के चेयरमैन केवल कृष्ण को अपहरण मामले में झूठे आरोप में फंसाने के मामले में जारी किया गया है। केवल कृष्ण ने हाईकोर्ट में डाली याचिका में दावा किया है कि यह मामला उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल का विरोध करने के लिए गढ़ा गया है। इस चुनाव में दुग्गल को हार का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा पुलिस को कृष्ण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने ये आदेश जारी किए हैं। क्या है मामला रतिया के नवीन के भाई सतबीर सिंह की शिकायत पर एक जनवरी को कृष्ण के खिलाफ फतेहाबाद के रतिया स्थित लाली गांव निवासी नवीन कुमार का कथित रूप से अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान नवीन ने अदालत को बताया कि उसका नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य कृष्ण के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लाना था। याचिकाकर्ता के वकील अमित खटकर ने कोर्ट में दलील दी कि रतिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय सुनीता दुग्गल ने केवल कृष्ण से समर्थन मांगा था। FIR रद्द करने की दलील हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, चुनाव में समर्थन नहीं करने को लेकर दुग्गल ये बदले की भावना से कर रही हैं। वह अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की साजिश रच रही हैं। एफआईआर रद करने की मांग करते हुए वकील ने कहा, वह अपने प्रभाव के कारण किसी भी सदस्य से संपर्क करने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। यहां पढ़िए हाईकोर्ट ने क्या कहा? उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कहा, ” सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया जाता है कि आज से एक सप्ताह की अवधि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। आम तौर पर, यह अदालत एफआईआर को रद्द करने की याचिका में पुलिस को कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से रोकने के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं देगी, लेकिन चरम परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता उन विशेष परिस्थितियों को दिखाने में सक्षम है, यह अदालत कानून की प्रक्रिया के किसी भी को रोकने के लिए हमेशा हस्तक्षेप करेगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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रोहतक में 800 परिवारों को मुफ्त बिजली:78 हजार तक की होगी सब्सिडी, अंत्योदय परिवारों को मिला अतिरिक्त लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रोहतक में करीब 800 पात्र व जरूरतमंद अंत्योदय परिवारों ने कनेक्शन लिए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक इंजीनियर मनिंदर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी देती है। इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या 3 लाख रुपये है और जिनका लोड 2 किलोवाट तक है तथा जिनकी वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट तक है। वे उपभोक्ता भी अतिरिक्त सब्सिडी के पात्र हैं। वहीं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 2 किलोवाट लोड तक 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये है, वे भी अतिरिक्त सब्सिडी के पात्र हैं। उन्हें 2400 यूनिट तक की सब्सिडी दी जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट तक के भार के लिए 60,000 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 20,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे करें आवेदन पीएम सूर्य घर सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद अपनी सोलर इंस्टॉलेशन के लिए वेंडर का चयन करें। यदि बैंक लोन की आवश्यकता हो तो जनसमर्थ डॉट इन पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। नेट मीटर लगवाने के लिए www.uhbvn.org.in पर रजिस्टर करके सोलर कनेक्शन का आवेदन करें। केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपने पीएम सूर्य घर आवेदन संख्या व सोलर कनेक्शन आवेदन संख्या अवश्य दर्ज करें। राज्य सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए www.uhbvn.org.in पर सोलर कनेक्शन के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी के लिए यूएचबीवीएन का सेल सर्कूलर नंबर-18/2024 अवश्य पढे़ जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी उपभोक्ता किसी भी वेंडर से कार्य करवाने के लिए मुक्त हैं, जिनका नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। जिले में 11 विक्रेता अधिकृत हैं रोहतक जिले में 11 विक्रेता अधिकृत हैं, जो इस योजना के तहत कनेक्शन दे रहे हैं। जिले में नंबरदार एंटरप्राइजेज, एमएस मेवन सोलर प्राइवेट लिमिटेड, सिया सोलर, सेनोबाइट कॉरपोरेशन, श्री महावीर एंटरप्राइजेज, ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन, देव पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स हब, कृष्णा एंटरप्राइजेज, दा बैटरी हब और महक सोलर पावर एंटरप्राइजेज विक्रेता कार्यरत हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पात्र एवं जरूरतमंद उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिकृत विक्रेताओं से ही कनेक्शन लें।
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