हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सीएम सैनी के साथ विधानसभा स्पीकर हरिवंद्र कल्याण और एक कांग्रेस विधायक के शामिल होने की उम्मीद है। इस मीटिंग में आयोग के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों के नामों पर मंथन किया जाएगा। संभावना है कि मीटिंग के बाद आयोग में नियुक्ति के ऑर्डर सरकार की ओर से जारी कर दिए जाएं। आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद करीब 14 माह से खाली हैं। मीटिंग में गृह सचिव अनुराग रस्तोगी के भी भाग लेने की संभावना है। 14 महीने से शिकायतें पेंडिंग पड़ी हरियाणा मानवाधिकार आयोग में हर महीने सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों का समाधान आयोग द्वारा किया भी जाता रहा है। लेकिन जब से पद खाली हैं, तब से शिकायतों का हल रुक गया है। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयोग में एक पद चेयरमैन का होता है, जबकि दो पद सदस्यों के होते हैं। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट लगा चुका फटकार हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन व सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सरकार को दिन पहले फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा और याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे। कैथल निवासी शिवचरण ने याचिका दाखिल करते हुए मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व सदस्यों के पद भरने की मांग की थी। सरकार ने लिया था 30 मार्च तक का टाइम याचिका पर सरकार ने पहले 30 मार्च तक और बाद में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चेयरमैन और सदस्य के पद भरने का कोर्ट को विश्वास दिलाया था। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक समय में देश का सबसे बेहतर मानवाधिकार आयोग का माने जाने वाला हरियाणा मानवाधिकार आयोग अब अपने अधिकारों के लिए मोहताज हैं। अब आयोग में न तो चेयरमैन है न ही कोई सदस्य। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, अब वो अपने अधिकारों के लिए किसके आगे गुहार लगाएंगे। अब तक इनके सहारा चलता रहा आयोग राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस के मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से और सदस्य जस्टिस केसी पुरी अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद एकमात्र सदस्य दीप भाटिया के सहारे आयोग सितम्बर 2023 तक चलता रहा। भाटिया के सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग पूरी तरह से चेयरमैन और सदस्य विहीन है। किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए अब मजबूरी में इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्देश देने की मांग की गई है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सीएम सैनी के साथ विधानसभा स्पीकर हरिवंद्र कल्याण और एक कांग्रेस विधायक के शामिल होने की उम्मीद है। इस मीटिंग में आयोग के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों के नामों पर मंथन किया जाएगा। संभावना है कि मीटिंग के बाद आयोग में नियुक्ति के ऑर्डर सरकार की ओर से जारी कर दिए जाएं। आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद करीब 14 माह से खाली हैं। मीटिंग में गृह सचिव अनुराग रस्तोगी के भी भाग लेने की संभावना है। 14 महीने से शिकायतें पेंडिंग पड़ी हरियाणा मानवाधिकार आयोग में हर महीने सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों का समाधान आयोग द्वारा किया भी जाता रहा है। लेकिन जब से पद खाली हैं, तब से शिकायतों का हल रुक गया है। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयोग में एक पद चेयरमैन का होता है, जबकि दो पद सदस्यों के होते हैं। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट लगा चुका फटकार हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन व सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सरकार को दिन पहले फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा और याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे। कैथल निवासी शिवचरण ने याचिका दाखिल करते हुए मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व सदस्यों के पद भरने की मांग की थी। सरकार ने लिया था 30 मार्च तक का टाइम याचिका पर सरकार ने पहले 30 मार्च तक और बाद में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चेयरमैन और सदस्य के पद भरने का कोर्ट को विश्वास दिलाया था। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक समय में देश का सबसे बेहतर मानवाधिकार आयोग का माने जाने वाला हरियाणा मानवाधिकार आयोग अब अपने अधिकारों के लिए मोहताज हैं। अब आयोग में न तो चेयरमैन है न ही कोई सदस्य। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, अब वो अपने अधिकारों के लिए किसके आगे गुहार लगाएंगे। अब तक इनके सहारा चलता रहा आयोग राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस के मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से और सदस्य जस्टिस केसी पुरी अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद एकमात्र सदस्य दीप भाटिया के सहारे आयोग सितम्बर 2023 तक चलता रहा। भाटिया के सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग पूरी तरह से चेयरमैन और सदस्य विहीन है। किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए अब मजबूरी में इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्देश देने की मांग की गई है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:जेल में मोबाइल मिलने मात्र से पैरोल नहीं होगी रद्द, एसटीडी सुविधा देने के आदेश
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:जेल में मोबाइल मिलने मात्र से पैरोल नहीं होगी रद्द, एसटीडी सुविधा देने के आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पांच जजों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जेल में बंदी के पास से मोबाइल फोन मिलने मात्र से उसकी पैरोल याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। पीठ में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंद्र सिंह ग्रेवाल, और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता शामिल थे। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, किसी आरोपी को निर्दोष माना जाता है। इसलिए, केवल मोबाइल फोन के “मात्र कब्जे” के आधार पर पैरोल देने से इनकार करना अनुचित और कठोर है। मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या जेल में मोबाइल फोन मिलने के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के बंदी को पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अनुचित है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है। एसटीडी कॉलिंग शुरु करने के आदेश इसके साथ ही, बेंच ने जेलों में बंदियों को अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने के लिए एसटीडी कॉलिंग सुविधा शुरू करने का आदेश भी दिया है। इस सुविधा के लिए बंदियों को संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे जेलों में इस सुविधा को शीघ्र लागू करें ताकि बंदियों को अनधिकृत रूप से मोबाइल रखने की आवश्यकता न पड़े। अदालत ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि वे पैरोल याचिकाओं पर निर्णय लेते समय पुलिस और स्थानीय पंचायतों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार करें। केवल उन्हीं मामलों में पैरोल से इनकार किया जाए जहां ठोस साक्ष्य हों जो यह दर्शाते हों कि बंदी की रिहाई से क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता है।
जींद में 3 युवकों से 25 लाख रुपए का फ्रॉड:उत्तर प्रदेश में फोरेस्ट गार्ड लगवाने का झांसा; फर्जी जॉइनिंग लेटर-आईकार्ड थमाए
जींद में 3 युवकों से 25 लाख रुपए का फ्रॉड:उत्तर प्रदेश में फोरेस्ट गार्ड लगवाने का झांसा; फर्जी जॉइनिंग लेटर-आईकार्ड थमाए हरियाणा के जींद में एक युवक से उत्तर प्रदेश में फोरेस्ट गार्ड की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए हड़प लिए। उसे फर्जी जॉइनिंग लैटर थमा दिया। जींद सिटी थाना में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जींद सिटी थाना में दी शिकायत में गांव बिशनपुरा निवासी दीपक ने बताया कि उनके संपर्क में पटियाला चौक जींद निवासी अनिल पाल व सुनील पाल आए थे। दोनों ने कहा कि वे नौकरी लगवाने का काम करते हैं और उनकी उत्तर प्रदेश में नौकरी लगवा देंगे। वह उनकी बातों में आ गए और खुद समेत गांव के ही विनोद और घिमाना गांव निवासी साहिल को नौकरी लगवाने के लिए बात की। दोनों को विनोद ने 12 लाख, साहिल ने 12 लाख व दीपक ने एक लाख रुपए दे दिए। रुपए लेने के बाद वे उनको लखनऊ ले गए। वहां पर तीन माह तक रखा और इसी दौरान उनको फोरेस्ट गार्ड का जॉइनिंग लेटर व आई कार्ड दे दिया। जब उन्होंने इनकी जांच करवाई तो वे फर्जी मिले। बाद में आरोपियों ने यह कहकर वापस भेज दिया कि उनका काम करवाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बाद उनकी नौकरी नहीं लगवाई। बाद में उनसे रुपए वापस मांगे तो देने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पटियाला चौक निवासी अनिलपाल व सुनीलपाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
रोहतक में युवक को ट्रैक्टर ने कुचला:सोते समय ऊपर से गुजर गया ट्रैक्टर का टायर, 3 भाइयों में सबसे छोटा था मृतक
रोहतक में युवक को ट्रैक्टर ने कुचला:सोते समय ऊपर से गुजर गया ट्रैक्टर का टायर, 3 भाइयों में सबसे छोटा था मृतक रोहतक के खरक जाटान गांव में एक ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया। जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के बाद उसे रोहतक पीजीआई लाया गया। जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा उस समय हुआ जब युवक जमीन पर सो रहा था और ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से उसे कुचल दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले रतिभान ने लाखनमाजरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया कि वे तीन भाई हैं। उसका सबसे छोटा भाई मुनेश करीब 21 साल का खरक जाटान गांव में संदीप ठेकेदार के पास काम करता है। शाम करीब 7.15 बजे मुनेश के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने उसे फोन किया। उसने बताया कि मुनेश वहीं जमीन पर सो रहा था। ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। चालक ट्रैक्टर को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। जिससे मुनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। पीजीआई में तोड़ा दम
रतिभान ने बताया कि जब उसके भाई को पीजीआई लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसे मिल गए। वह भी कार में बैठ गया। इस दौरान मुनेश ने उसे बताया कि वह जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। वहीं उपचार के दौरान मुनेश ने अब रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दे दी। लाखनमाजरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी।