हरियाणा में आबकारी नीति को मंजूरी, शराब की दुकानों को लेकर नया नियम, अग्निवीरों के लिए भी ऐलान

हरियाणा में आबकारी नीति को मंजूरी, शराब की दुकानों को लेकर नया नियम, अग्निवीरों के लिए भी ऐलान

<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा में 2025&ndash;27 के लिए आबकारी नीति को दी मंज़ूरी को मंजूरी दी गई. सोमवार (5 मई) को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसके तहत कुल 2400 दुकानें खुलेंगे. इसमें 1200 जोन होंगे. शराब की दुकानों की स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि से दूरी 75 से बढ़ाकर 150 मीटर की गई है. नेशनल/स्टेट हाइवे से दुकानें नजर नहीं आएंगी. विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा. ल्लंघन पर ₹1-3 लाख जुर्माना और लाइसेंस रद्द होगा. 500 से कम आबादी वाले गांवों में ठेके नहीं होंगे. 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे. अहाता खोलने के लिए ज़ोन और फीस निर्धारित की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिक की तर्ज पर एक करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी.</p> <p style=”text-align: justify;”>हरियाणा में 2025&ndash;27 के लिए आबकारी नीति को दी मंज़ूरी को मंजूरी दी गई. सोमवार (5 मई) को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसके तहत कुल 2400 दुकानें खुलेंगे. इसमें 1200 जोन होंगे. शराब की दुकानों की स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि से दूरी 75 से बढ़ाकर 150 मीटर की गई है. नेशनल/स्टेट हाइवे से दुकानें नजर नहीं आएंगी. विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा. ल्लंघन पर ₹1-3 लाख जुर्माना और लाइसेंस रद्द होगा. 500 से कम आबादी वाले गांवों में ठेके नहीं होंगे. 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे. अहाता खोलने के लिए ज़ोन और फीस निर्धारित की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिक की तर्ज पर एक करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी.</p>  हरियाणा बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने का आदेश