हरियाणा में प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। जिसके द्वारा आदेश जारी किए गए है कि हरियाणा में तंबाकू और निकोटीन (गुटखा और पान मसाला) की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी जिलों के डीसी और पुलिस अधीक्षक सहित सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस आदेश के कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश जारी किए है। सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत हरियाणा में गुटखा व पान मसाला के निर्माण भंडारण और वितरण पर एक साल तक के लिए प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन और सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं। पहले भी लगी थी रोक बता दें कि सरकार द्वारा पहले भी प्रदेश में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साल 2023 में 7 सितंबर को सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। इस बार भी हरियाणा सरकार के द्वारा 7 सिंतबर को सभी जिलों के लिए निर्देश जारी किए गए है। हरियाणा में प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। जिसके द्वारा आदेश जारी किए गए है कि हरियाणा में तंबाकू और निकोटीन (गुटखा और पान मसाला) की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी जिलों के डीसी और पुलिस अधीक्षक सहित सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस आदेश के कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश जारी किए है। सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत हरियाणा में गुटखा व पान मसाला के निर्माण भंडारण और वितरण पर एक साल तक के लिए प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन और सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं। पहले भी लगी थी रोक बता दें कि सरकार द्वारा पहले भी प्रदेश में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साल 2023 में 7 सितंबर को सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। इस बार भी हरियाणा सरकार के द्वारा 7 सिंतबर को सभी जिलों के लिए निर्देश जारी किए गए है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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