हरियाणा में टूरिस्ट परमिट की वैधता बढ़ेगी:अनिल विज बोले- केंद्र की तर्ज पर 9 से 12 साल करेंगे; जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

हरियाणा में टूरिस्ट परमिट की वैधता बढ़ेगी:अनिल विज बोले- केंद्र की तर्ज पर 9 से 12 साल करेंगे; जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केंद्र सरकार के अनुरूप करते हुए 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। विज ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी] ताकि टूरिस्ट-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस आशय के संबंध में आज मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। टैक्सी यूनियन ने उठाई थी मांग बता दें कि, पिछले दिनों परिवहन मंत्री अनिल विज से अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसके बाद परिवहन मंत्री की आदेशों के तहत विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जिसकी स्वीकृति आज मिली है। अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक पत्र के माध्यम से बताया था कि केन्द्र सरकार ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं जबकि हरियाणा में इन परमिट्स को 9 साल की अवधि थी। इस अवधि को 12 साल करने से सभी हितधारकों को लाभ/फायदा होगा। यहां समझिए क्या हुआ फायदा परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट के लिए टूूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढ़ाकर 12 साल किया गया है जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। इसी प्रकार, नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल-सीएनजी तथा डीजल वाहनों की अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल किया गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केंद्र सरकार के अनुरूप करते हुए 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। विज ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी] ताकि टूरिस्ट-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस आशय के संबंध में आज मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। टैक्सी यूनियन ने उठाई थी मांग बता दें कि, पिछले दिनों परिवहन मंत्री अनिल विज से अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसके बाद परिवहन मंत्री की आदेशों के तहत विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जिसकी स्वीकृति आज मिली है। अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक पत्र के माध्यम से बताया था कि केन्द्र सरकार ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं जबकि हरियाणा में इन परमिट्स को 9 साल की अवधि थी। इस अवधि को 12 साल करने से सभी हितधारकों को लाभ/फायदा होगा। यहां समझिए क्या हुआ फायदा परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट के लिए टूूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढ़ाकर 12 साल किया गया है जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। इसी प्रकार, नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल-सीएनजी तथा डीजल वाहनों की अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल किया गया है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर