हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अब पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा। पिछले साल सरकार ने साढ़े 5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बताई गई है। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 5 साल की उम्र में बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था। मगर, 2024-25 के सत्र में सरकार ने दाखिले की उम्र साढ़े 5 साल कर दी थी। जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल एवं स्कूल प्रभारी को निर्देश भेज दिए गए हैं। इन बच्चों को मिलेगी 6 महीने की छूट
स्कूल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली क्लास में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल से कुछ कम होगी उन्हें फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी। पहले से पढ़ रहे बच्चों को कम उम्र में भी एडमिशन
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली क्लास में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन न रोका जाए। उन्हें आयु सीमा यानी 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी पहली क्लास में पढ़ने दिया जाए। उन्हें पूरे एक साल के लिए पीछे न किया जाए। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी निर्देश… हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अब पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा। पिछले साल सरकार ने साढ़े 5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बताई गई है। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 5 साल की उम्र में बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था। मगर, 2024-25 के सत्र में सरकार ने दाखिले की उम्र साढ़े 5 साल कर दी थी। जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल एवं स्कूल प्रभारी को निर्देश भेज दिए गए हैं। इन बच्चों को मिलेगी 6 महीने की छूट
स्कूल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली क्लास में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल से कुछ कम होगी उन्हें फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी। पहले से पढ़ रहे बच्चों को कम उम्र में भी एडमिशन
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली क्लास में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन न रोका जाए। उन्हें आयु सीमा यानी 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी पहली क्लास में पढ़ने दिया जाए। उन्हें पूरे एक साल के लिए पीछे न किया जाए। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी निर्देश… हरियाणा | दैनिक भास्कर