हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सरकार की गोपनीय रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसके बाद सरकार की ओर से प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार रेगुलर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7A के मेजर प्रॉवीजन का उल्लंघन कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्बन एरिया में क्षेत्रों में बिक्री, पट्टा या गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार (DTP) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य आवश्यकता है। FCR ने वॉर्निंग दी हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व (FCR) सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डीसी को सख्त निर्देश जारी कर प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एनओसी प्राप्त करना एक अनिवार्य है, उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ऐसे उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेती है।उन्होंने चेतावनी दी कि अधिनियम की धारा 7-ए का अनुपालन न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग करेंगे जिलों के डीसी हरियाणा एफसीआर सुमिता मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी डीसी को रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी डिप्टी-रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें। मुख्यालय से भी इस पूरे मामले में नजर रखी जा रही है। हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सरकार की गोपनीय रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसके बाद सरकार की ओर से प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार रेगुलर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7A के मेजर प्रॉवीजन का उल्लंघन कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्बन एरिया में क्षेत्रों में बिक्री, पट्टा या गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार (DTP) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य आवश्यकता है। FCR ने वॉर्निंग दी हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व (FCR) सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डीसी को सख्त निर्देश जारी कर प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एनओसी प्राप्त करना एक अनिवार्य है, उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ऐसे उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेती है।उन्होंने चेतावनी दी कि अधिनियम की धारा 7-ए का अनुपालन न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग करेंगे जिलों के डीसी हरियाणा एफसीआर सुमिता मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी डीसी को रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी डिप्टी-रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें। मुख्यालय से भी इस पूरे मामले में नजर रखी जा रही है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
