हरियाणा की चौटाला सरकार में हरियाणा सिविल सेवा (HCS) भर्ती में अनियमितताओं के मामले में चार्जशीटेड एचसीएस अधिकारी वत्सल वशिष्ठ को हरियाणा सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हरियाणा सरकार ने 2002 बैच के एचसीएस अधिकारी वत्सल वशिष्ठ को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस नियुक्ति को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि “सरकार ने बिल्ली को ही रखवाली के लिए दूध सौंप दिया है”। बता दें कि 22 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 66 पदों की भर्ती में अनियमितताओं के मामले में पंचकूला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत में 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एचसीएस अधिकारी वत्सल वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को हिसार कोर्ट में होगी। जजपा नेता केसी बांगड़ा का भी नाम
ACB की ओर से हिसार कोर्ट में दायर चार्जशीट में हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं इस समय जजपा नेता केसी बांगड़ के अलावा आयोग के सचिव सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरदीप सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा HPSC के 5 पूर्व सदस्यों, 9 एक्जामिनर के अलावा 13 चयनित HCS को भी आरोपी बनाया गया था। ACB ने आयोग के सदस्य पूर्व सदस्य महेंद्र सिंह शास्त्री, एनएन यादव, जगदीश राय, नरेंद्र विद्यालंकार, दयाल सिंह और एक्जामिनर पैनल में शामिल प्रोफेसर जेसी कैरिरयन कैप्पन, डॉ. महेश्वरी प्रसाद, प्रोफेसर चंद्र मोउली, डॉ. आरके बाॉस, पुष्पेंद्र कुमार, जगदीश सिंह, एसके वर्मा, प्रेम सागर चतुर्वेदी, दर्वेश गोपाल को भी आरोपी बनाया गया है। 13 चयनित अभ्यर्थी में थे वत्सल वशिष्ठ
इसी प्रकार 13 चयनित अभ्यर्थी वत्सल वशिष्ठ, कुलधीर सिंह, रणजीत कौर, कमलेश कुमार, सरिता मलिक, अशोक कुमार, राकेश कुमार, पूनम नाड़ा, दिलबाग सिंह, वीना हुड्डा, जग निवास, सुरेंद्र कुमार व जगदीप को भी आरोपी बनाया है। जांच के दौरान जिन तीन सदस्यों सुरेश कुमार गुप्ता, गुलशन भारद्वाज और मेहर सिंह सैनी की मृत्यु हो चुकी है, उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रक बनवारी लाल के अलावा एक्जामिनर डॉ केडी पांडे, डॉ. विवेक पांडे, आरके पूनिया, देवेंद्र गोपाल को भी आरोपी नहीं बनाया गया है। इनमें डॉ. केडी पांडे की मृत्यु को चुकी है और बाकियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिना उत्तर लिखे भी दे दिए थे अंक
जिस मामले में ACB ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें उत्तर पुस्तिका में कटिंग, ओवर राइटिंग, अंकों को बढ़ाना व घटना और साक्षात्कार में टॉपर को कम और कम अंक वालों को ज्यादा अंक देने की अनियमितताएं सामने आई थी। कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी थे जिनकों मेरिट के आधार पर साक्षात्कार में नहीं बुलाया जा सकता था तो उनकी उत्तर पुस्तिका में अंकों को बढ़ा दिया गया। ACB की जांच रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च, 1999 को एचसीएस के कुल 66 पदों पर आवेदन मांगे गए थे और 21 हजार से अधिक व्यक्तियों ने आवेदन किया था। 3 मई, 2002 को परिणाम घोषित किया गया। जांच के दौरान साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 195 अभ्यर्थियों में से 117 की 696 उत्तर पुस्तिका को जांचा गया तो 101 अभ्यर्थियों की 198 उत्तर पुस्तिका में अनियमितताएं मिली। इन अनियमितताओं में ओवरराइटिंग, अंकों को बढ़ाना व घटाना, अलग-अलग स्याही का प्रयोग करना, पेज खाली छोड़ देना, प्रश्नों के उत्तर न लिखने वालों को भी अंक दे देना शामिल थी। जांच एजेंसी ने 98 उत्तर पुस्तिकाओं को जांच के लिए एफएसएल में भेजा तो उनमें बड़े पैमाने पर टैंपरिंग साबित हुई। जांच के दौरान एक्जामिनर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जांच के दौरान कुल 15 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिया जाना पाया गया। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल 78 अभ्यर्थियों की 465 उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी जांच की और 35 अभ्यर्थियों की 54 उत्तर पुस्तिका में अंकों को घटना व बढ़ाना पाया गया गयाा। इसके बाद विजिलेंस जांच की अनुमति मिली थी। हरियाणा की चौटाला सरकार में हरियाणा सिविल सेवा (HCS) भर्ती में अनियमितताओं के मामले में चार्जशीटेड एचसीएस अधिकारी वत्सल वशिष्ठ को हरियाणा सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हरियाणा सरकार ने 2002 बैच के एचसीएस अधिकारी वत्सल वशिष्ठ को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस नियुक्ति को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि “सरकार ने बिल्ली को ही रखवाली के लिए दूध सौंप दिया है”। बता दें कि 22 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 66 पदों की भर्ती में अनियमितताओं के मामले में पंचकूला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत में 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एचसीएस अधिकारी वत्सल वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को हिसार कोर्ट में होगी। जजपा नेता केसी बांगड़ा का भी नाम
ACB की ओर से हिसार कोर्ट में दायर चार्जशीट में हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं इस समय जजपा नेता केसी बांगड़ के अलावा आयोग के सचिव सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरदीप सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा HPSC के 5 पूर्व सदस्यों, 9 एक्जामिनर के अलावा 13 चयनित HCS को भी आरोपी बनाया गया था। ACB ने आयोग के सदस्य पूर्व सदस्य महेंद्र सिंह शास्त्री, एनएन यादव, जगदीश राय, नरेंद्र विद्यालंकार, दयाल सिंह और एक्जामिनर पैनल में शामिल प्रोफेसर जेसी कैरिरयन कैप्पन, डॉ. महेश्वरी प्रसाद, प्रोफेसर चंद्र मोउली, डॉ. आरके बाॉस, पुष्पेंद्र कुमार, जगदीश सिंह, एसके वर्मा, प्रेम सागर चतुर्वेदी, दर्वेश गोपाल को भी आरोपी बनाया गया है। 13 चयनित अभ्यर्थी में थे वत्सल वशिष्ठ
इसी प्रकार 13 चयनित अभ्यर्थी वत्सल वशिष्ठ, कुलधीर सिंह, रणजीत कौर, कमलेश कुमार, सरिता मलिक, अशोक कुमार, राकेश कुमार, पूनम नाड़ा, दिलबाग सिंह, वीना हुड्डा, जग निवास, सुरेंद्र कुमार व जगदीप को भी आरोपी बनाया है। जांच के दौरान जिन तीन सदस्यों सुरेश कुमार गुप्ता, गुलशन भारद्वाज और मेहर सिंह सैनी की मृत्यु हो चुकी है, उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रक बनवारी लाल के अलावा एक्जामिनर डॉ केडी पांडे, डॉ. विवेक पांडे, आरके पूनिया, देवेंद्र गोपाल को भी आरोपी नहीं बनाया गया है। इनमें डॉ. केडी पांडे की मृत्यु को चुकी है और बाकियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिना उत्तर लिखे भी दे दिए थे अंक
जिस मामले में ACB ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें उत्तर पुस्तिका में कटिंग, ओवर राइटिंग, अंकों को बढ़ाना व घटना और साक्षात्कार में टॉपर को कम और कम अंक वालों को ज्यादा अंक देने की अनियमितताएं सामने आई थी। कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी थे जिनकों मेरिट के आधार पर साक्षात्कार में नहीं बुलाया जा सकता था तो उनकी उत्तर पुस्तिका में अंकों को बढ़ा दिया गया। ACB की जांच रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च, 1999 को एचसीएस के कुल 66 पदों पर आवेदन मांगे गए थे और 21 हजार से अधिक व्यक्तियों ने आवेदन किया था। 3 मई, 2002 को परिणाम घोषित किया गया। जांच के दौरान साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 195 अभ्यर्थियों में से 117 की 696 उत्तर पुस्तिका को जांचा गया तो 101 अभ्यर्थियों की 198 उत्तर पुस्तिका में अनियमितताएं मिली। इन अनियमितताओं में ओवरराइटिंग, अंकों को बढ़ाना व घटाना, अलग-अलग स्याही का प्रयोग करना, पेज खाली छोड़ देना, प्रश्नों के उत्तर न लिखने वालों को भी अंक दे देना शामिल थी। जांच एजेंसी ने 98 उत्तर पुस्तिकाओं को जांच के लिए एफएसएल में भेजा तो उनमें बड़े पैमाने पर टैंपरिंग साबित हुई। जांच के दौरान एक्जामिनर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जांच के दौरान कुल 15 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिया जाना पाया गया। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल 78 अभ्यर्थियों की 465 उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी जांच की और 35 अभ्यर्थियों की 54 उत्तर पुस्तिका में अंकों को घटना व बढ़ाना पाया गया गयाा। इसके बाद विजिलेंस जांच की अनुमति मिली थी। हरियाणा | दैनिक भास्कर