हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं, जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दे चुका है। इसके तहत एक बार फिर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर निदेशक सेकेंडरी ने सभी DEO को लेटर जारी किया है। इसमें बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही इन स्कूलों की लिस्ट दो न्यूज पेपर (हिंदी व अंग्रेजी) में जारी कराई जाए ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने से बच सकें। HC दे चुका विभाग को लास्ट चांस दरअसल, प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर को गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने और अवैध, गैर मान्यता प्राप्त, अनाधिकृत स्कूलों को विस्तार देने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था। इस पर हाईकार्ट ने आदेश के तहत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2024 से पहले हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। 20 हजार रुपए देना होगा जुर्माना अब यदि तिथि से पहले विभाग ने हलफनामा दायर नहीं किया गया तो राज्य 20000 रुपए की लागत का भुगतान करेगा। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से संबंधित जिलों में स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, अनुमति के आधार पर चल रहे स्कूलों और बिना मान्यता प्राप्त या अनुमति के चल रहे स्कूलों (अनाधिकृत स्कूलों) के संबंध में सूचना मांगी गई थी। जिसके अनुसार राज्य में करीब 282 स्कूल बिना किसी मान्यता या अनुमति के चल रहे है। बच्चों को दाखिला न देने के निर्देश निदेशालय ने अनाधिकृत स्कूलों की सूची के साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निर्देश दिए गए थे कि संबंधित जिले में बिना मान्यता अनुमति के चल रहे स्कूल अथवा इसी श्रेणी के अन्य स्कूल, चाहे उसका नाम न हो, को चालू न रखा जाए, विद्यार्थियों को उक्त स्कूलों में प्रवेश न दिया जाए। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए संबंधित जिले में बिना मान्यता या अनुमति के चल रहे स्कूलों की सूची दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाए। मगर खेद की बात यह है कि इस संबंध में की गई अनुपालना निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई। हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं, जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दे चुका है। इसके तहत एक बार फिर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर निदेशक सेकेंडरी ने सभी DEO को लेटर जारी किया है। इसमें बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही इन स्कूलों की लिस्ट दो न्यूज पेपर (हिंदी व अंग्रेजी) में जारी कराई जाए ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने से बच सकें। HC दे चुका विभाग को लास्ट चांस दरअसल, प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर को गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने और अवैध, गैर मान्यता प्राप्त, अनाधिकृत स्कूलों को विस्तार देने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था। इस पर हाईकार्ट ने आदेश के तहत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2024 से पहले हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। 20 हजार रुपए देना होगा जुर्माना अब यदि तिथि से पहले विभाग ने हलफनामा दायर नहीं किया गया तो राज्य 20000 रुपए की लागत का भुगतान करेगा। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से संबंधित जिलों में स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, अनुमति के आधार पर चल रहे स्कूलों और बिना मान्यता प्राप्त या अनुमति के चल रहे स्कूलों (अनाधिकृत स्कूलों) के संबंध में सूचना मांगी गई थी। जिसके अनुसार राज्य में करीब 282 स्कूल बिना किसी मान्यता या अनुमति के चल रहे है। बच्चों को दाखिला न देने के निर्देश निदेशालय ने अनाधिकृत स्कूलों की सूची के साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निर्देश दिए गए थे कि संबंधित जिले में बिना मान्यता अनुमति के चल रहे स्कूल अथवा इसी श्रेणी के अन्य स्कूल, चाहे उसका नाम न हो, को चालू न रखा जाए, विद्यार्थियों को उक्त स्कूलों में प्रवेश न दिया जाए। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए संबंधित जिले में बिना मान्यता या अनुमति के चल रहे स्कूलों की सूची दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाए। मगर खेद की बात यह है कि इस संबंध में की गई अनुपालना निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई। हरियाणा | दैनिक भास्कर
