हरियाणा में सिटीजन एडवाइजरी कमेटी गठित:CS अध्यक्ष होंगे; 3 सीनियर IAS उपाध्यक्ष, जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक, एडवाइजरी जारी

हरियाणा में सिटीजन एडवाइजरी कमेटी गठित:CS अध्यक्ष होंगे; 3 सीनियर IAS उपाध्यक्ष, जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक, एडवाइजरी जारी

भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे हालातों को देखते हुए हरियाणा में सिटीजन एडवाइजरी कमेठी गठित कर दी गई है। मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। होम डिपार्टमेंट की एसीएस डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा नियम(1968) को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए राज्य नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। इसके अलावा जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी या स्टॉक करने पर पूरी तरह से सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है, इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने, आपातकालीन आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। CS करेंगे कमेटी की अध्यक्षता कमेटी की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे तथा वित्त आयुक्त, राजस्व तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे। कमेटी के मेंबरों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी (BR), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ-साथ उद्योग एवं स्कूल शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव शामिल हैं। इसके अलावा विकास एवं पंचायत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं तथा कमांडेंट एसडीआरएफ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कमांडेंट जनरल, होमगार्ड तथा निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। पेट्रोल, डीजल, चारा जैसी जरूरी वस्तुओं पर सरकार की नजर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खाद्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक जरूरतों जैसी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने के संबंध में उपायुक्तों और सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं। खाद्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य डेली जरूरतों की वस्तुओं की जमाखोरी से संबंधित अफवाहों को संज्ञान में लेते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार कीओर से बताया गया है कि सूबे में किसी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सभी डीसी को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के निर्देश जनहित की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सभी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें वर्तमान स्टॉक की स्थिति, खुदरा मूल्य और पर्याप्त उपलब्धता एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपाय शामिल हैं। इन वस्तुओं में दालें, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और एलपीजी जैसी सभी पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने निगरानी की हिदायत दी सरकार की ओर से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपायुक्तों को सतर्क रहने और आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सभी पेट्रोलियम डीलरों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकतम स्टॉक बनाए रखने, जिला स्तरीय तेल उद्योग कॉर्डिनेटर के साथ समन्वय बनाए रखने और राज्य के सभी टर्मिनलों एवं आउटलेट्स पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे हालातों को देखते हुए हरियाणा में सिटीजन एडवाइजरी कमेठी गठित कर दी गई है। मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। होम डिपार्टमेंट की एसीएस डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा नियम(1968) को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए राज्य नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। इसके अलावा जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी या स्टॉक करने पर पूरी तरह से सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है, इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने, आपातकालीन आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। CS करेंगे कमेटी की अध्यक्षता कमेटी की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे तथा वित्त आयुक्त, राजस्व तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे। कमेटी के मेंबरों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी (BR), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ-साथ उद्योग एवं स्कूल शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव शामिल हैं। इसके अलावा विकास एवं पंचायत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं तथा कमांडेंट एसडीआरएफ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कमांडेंट जनरल, होमगार्ड तथा निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। पेट्रोल, डीजल, चारा जैसी जरूरी वस्तुओं पर सरकार की नजर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खाद्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक जरूरतों जैसी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने के संबंध में उपायुक्तों और सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं। खाद्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य डेली जरूरतों की वस्तुओं की जमाखोरी से संबंधित अफवाहों को संज्ञान में लेते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार कीओर से बताया गया है कि सूबे में किसी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सभी डीसी को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के निर्देश जनहित की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सभी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें वर्तमान स्टॉक की स्थिति, खुदरा मूल्य और पर्याप्त उपलब्धता एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपाय शामिल हैं। इन वस्तुओं में दालें, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और एलपीजी जैसी सभी पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने निगरानी की हिदायत दी सरकार की ओर से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपायुक्तों को सतर्क रहने और आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सभी पेट्रोलियम डीलरों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकतम स्टॉक बनाए रखने, जिला स्तरीय तेल उद्योग कॉर्डिनेटर के साथ समन्वय बनाए रखने और राज्य के सभी टर्मिनलों एवं आउटलेट्स पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।   हरियाणा | दैनिक भास्कर