हरियाणा में SI की नौकरी पर खतरा:बोनस अंकों से हुई थी भर्ती, HC का सरकार को नोटिस; खिलाड़ियों की भर्ती रद

हरियाणा में SI की नौकरी पर खतरा:बोनस अंकों से हुई थी भर्ती, HC का सरकार को नोटिस; खिलाड़ियों की भर्ती रद

हरियाणा में 465 सब-इंस्पेक्टरों की नौकरियों पर अब तलवार लटक गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिला SI की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया और इन्हें नियुक्ति दी गई। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। दूसरों को बोनस अंक मिलने के कारण नहीं आया नंबर
याचिकाकर्ता का कहना था लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है, और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में CET के तहत हो रही ग्रुप-C व D की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटा कर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है। लिस्ट रद कर फिर से बनाई जाए
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए, नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तृतीय श्रेणी में निकलीं भर्तियां रद
इधर, खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर 9 मार्च को निकाली गई भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने रद कर दिया है। खेल कोटे के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (OSP) और इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन (ESP) के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप-C के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है, वे तत्काल HSSC के पोर्टल पर मांग अपलोड करें। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि कुल 8 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा (PMT) के लिए बुलाया जाएगा। रोजाना 5-5 हजार युवाओं की PMT होगी। इसके बाद महिला सिपाही के 1 हजार पदों के लिए भी PMT का शेड्यूल जारी किया जाएगा। हरियाणा में 465 सब-इंस्पेक्टरों की नौकरियों पर अब तलवार लटक गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिला SI की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया और इन्हें नियुक्ति दी गई। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। दूसरों को बोनस अंक मिलने के कारण नहीं आया नंबर
याचिकाकर्ता का कहना था लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है, और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में CET के तहत हो रही ग्रुप-C व D की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटा कर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है। लिस्ट रद कर फिर से बनाई जाए
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए, नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तृतीय श्रेणी में निकलीं भर्तियां रद
इधर, खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर 9 मार्च को निकाली गई भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने रद कर दिया है। खेल कोटे के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (OSP) और इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन (ESP) के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप-C के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है, वे तत्काल HSSC के पोर्टल पर मांग अपलोड करें। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि कुल 8 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा (PMT) के लिए बुलाया जाएगा। रोजाना 5-5 हजार युवाओं की PMT होगी। इसके बाद महिला सिपाही के 1 हजार पदों के लिए भी PMT का शेड्यूल जारी किया जाएगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर