प्रदेशभर में वीएलडीए में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से शुरू होने जा रहे है। इस बार बदले गए नियमों के तहत वीएलडीए में दाखिले होंगे। 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 30 सितंबर तक बिना किसी लेट फीस के निर्धारित ऑनलाइन आवेदन फीस में पंजीकरण होंगे। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निर्धारित ऑनलाइन आवेदन फीस के अलावा 600 रुपए लेट फीस में ऑनलाइन आवेदन होंगे। जनरल अभ्यर्थियों को 2 हजार रुपए आवेदन फॉर्म फीस और एससी, बीसी के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है। 15 कॉलेज के 1023 सीटों पर होंगे दाखिले प्रदेशभर में वीएलडीए के 15 कॉलेज संचालित है। इसमें लुवास विश्वविद्यालय हिसार में सबसे अधिक 93 सीट, रोहतक में 90 सीट है। अन्य सभी कॉलेज में 60-60 सीट है। बदले नियम अब होंगे लागू बदले गए नियमों के अनुसार अब आर्ट कॉमर्स और नॉन मेडिकल संकाय से पास विद्यार्थी भी डिप्लोमा कर पाएंगे। पशुपालन एवं डायरिंग विभाग हरियाणा द्वारा इसे लेकर ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में यह नियम लागू होंगे। प्रदेशभर में वीएलडीए में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से शुरू होने जा रहे है। इस बार बदले गए नियमों के तहत वीएलडीए में दाखिले होंगे। 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 30 सितंबर तक बिना किसी लेट फीस के निर्धारित ऑनलाइन आवेदन फीस में पंजीकरण होंगे। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निर्धारित ऑनलाइन आवेदन फीस के अलावा 600 रुपए लेट फीस में ऑनलाइन आवेदन होंगे। जनरल अभ्यर्थियों को 2 हजार रुपए आवेदन फॉर्म फीस और एससी, बीसी के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है। 15 कॉलेज के 1023 सीटों पर होंगे दाखिले प्रदेशभर में वीएलडीए के 15 कॉलेज संचालित है। इसमें लुवास विश्वविद्यालय हिसार में सबसे अधिक 93 सीट, रोहतक में 90 सीट है। अन्य सभी कॉलेज में 60-60 सीट है। बदले नियम अब होंगे लागू बदले गए नियमों के अनुसार अब आर्ट कॉमर्स और नॉन मेडिकल संकाय से पास विद्यार्थी भी डिप्लोमा कर पाएंगे। पशुपालन एवं डायरिंग विभाग हरियाणा द्वारा इसे लेकर ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में यह नियम लागू होंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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उन्होंने कहा कि प्रायः देखने में यह भी आया हैं कि संपत्तिकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन करते समय लगाए गए दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं होते, जिस कारण आवेदन रिर्वट/वापस सिटीजन को भेजा जाता है। अतः आमजन से अपील है कि संपत्ति के विवरण को दुरूस्त करने के लिए आवेदन करने के दौरान संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएं, जैसे कि रैवन्यू रिकार्ड की प्रति जिसमें भूमि का विवरण स्पष्ट हो, यदि रिहायशी क्षेत्र में भवन प्लान स्वीकृत करवाया गया है तो साथ में उसकी प्रति भी लगाई जा सकती है तथा लगाए गए सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य अवश्य हो।
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