हरियाणा सरकार की बजट से पहले उद्यमियों को राहत:42 सेवाओं की समय-सीमा तय; लार्ज-मेगा यूनिट की स्टांप ड्यूटी का रिफंड 44 दिन में

हरियाणा सरकार की बजट से पहले उद्यमियों को राहत:42 सेवाओं की समय-सीमा तय; लार्ज-मेगा यूनिट की स्टांप ड्यूटी का रिफंड 44 दिन में

हरियाणा सरकार ने उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित कर दी है। साथ ही, इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब लार्ज और मेगा यूनिट्स के लिए स्टांप ड्यूटी रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क, ओपन एक्सेस चार्जेज छूट, रोजगार सृजन सब्सिडी, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य माल एवं सेवा कर पर निवेश सब्सिडी के लिए 44 दिन में मिलेगी बॉयलर रजिस्ट्रेशन 22 दिन में होगा सरकार के इस फैसले के बाद अब बॉयलर एक्ट-1923 के अधीन बायल के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 दिन, बॉयलर रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।बॉयलर अधिनियम के तहत बॉयलर के रूपांतरण के लिए 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस 20 दिन के भीतर दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रसंस्करण तथा ट्रेडिंग के लिए नवीकरण के लिए भी 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सात दिन में होगा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट-1932 के तहत फर्म का पंजीकरण 7 दिन, पार्टनरशिप फर्म में परिवर्तन के लिए 3 दिन तथा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के परिवर्तन 3 दिन के भीतर किया जाएगा। हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन एक्ट के तहत सोसायटियों के नाम का अनुमोदन 3 दिन, शासकीय निकाय के लिए अनुमोदन 15 दिन, सोसाइटी के नाम या पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए 7 दिन, सोसाइटी के उप-नियमों में संशोधनों के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कॉलेजियम योजना के अप्रूवल के लिए 15 दिन लगेंगे मौजूदा सोसाइटी का पंजीकरण तथा कॉलेजियम की योजना का अप्रूवल 15 दिन, फर्म के नाम में परिवर्तन तथा फर्म का विघटन 7 दिन के भीतर हो सकेगा। हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत अनिवार्य वार्षिक विवरणियां 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। शासकीय निकाय, सामान्य निकाय की बैठकों के प्रस्ताव के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कॉलेजियम के चुने गए सदस्यों की सूची 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन 30 दिन के अंदर हो सकेगा। बॉयलर सर्टिफिकेट एक महीने में मिलेंगे इकॉनोमाइजर का रजिस्ट्रेशन 22 दिन के अंदर होगा। राज्य के अंदर और बाहर बॉयलर की निरीक्षण पुस्तिका तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण ज्ञापन की अनुमति 10 दिन के अंदर मिलेगी। बायलर निर्माता इकाई तथा बायलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र 15 दिन के अंदर मिलेगा। बायलर मरम्मतकर्ता के प्रमाण-पत्र का नवीकरण 7 दिन के अंदर हो सकेगा। इसी प्रकार, बायलर वैल्डर प्रमाण-पत्र और इसके नवीकरण के लिए 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। बायलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट और बायलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर मिल सकेगा। शिकायतों का दो हफ्तों में होगा समाधान आईबीआर वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के नवीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उद्योगों के लिए प्रश्नों की प्राप्ति और शिकायतों के निपटान की भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न निवेशक से विवरण प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन के अंदर एक बार में ही पूछे जाने चाहिए। इसी प्रकार, सभी प्रश्नों और शिकायतों का हल निवेशक से पूरा विवरण प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित कर दी है। साथ ही, इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब लार्ज और मेगा यूनिट्स के लिए स्टांप ड्यूटी रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क, ओपन एक्सेस चार्जेज छूट, रोजगार सृजन सब्सिडी, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य माल एवं सेवा कर पर निवेश सब्सिडी के लिए 44 दिन में मिलेगी बॉयलर रजिस्ट्रेशन 22 दिन में होगा सरकार के इस फैसले के बाद अब बॉयलर एक्ट-1923 के अधीन बायल के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 दिन, बॉयलर रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।बॉयलर अधिनियम के तहत बॉयलर के रूपांतरण के लिए 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस 20 दिन के भीतर दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रसंस्करण तथा ट्रेडिंग के लिए नवीकरण के लिए भी 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सात दिन में होगा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट-1932 के तहत फर्म का पंजीकरण 7 दिन, पार्टनरशिप फर्म में परिवर्तन के लिए 3 दिन तथा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के परिवर्तन 3 दिन के भीतर किया जाएगा। हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन एक्ट के तहत सोसायटियों के नाम का अनुमोदन 3 दिन, शासकीय निकाय के लिए अनुमोदन 15 दिन, सोसाइटी के नाम या पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए 7 दिन, सोसाइटी के उप-नियमों में संशोधनों के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कॉलेजियम योजना के अप्रूवल के लिए 15 दिन लगेंगे मौजूदा सोसाइटी का पंजीकरण तथा कॉलेजियम की योजना का अप्रूवल 15 दिन, फर्म के नाम में परिवर्तन तथा फर्म का विघटन 7 दिन के भीतर हो सकेगा। हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत अनिवार्य वार्षिक विवरणियां 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। शासकीय निकाय, सामान्य निकाय की बैठकों के प्रस्ताव के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कॉलेजियम के चुने गए सदस्यों की सूची 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन 30 दिन के अंदर हो सकेगा। बॉयलर सर्टिफिकेट एक महीने में मिलेंगे इकॉनोमाइजर का रजिस्ट्रेशन 22 दिन के अंदर होगा। राज्य के अंदर और बाहर बॉयलर की निरीक्षण पुस्तिका तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण ज्ञापन की अनुमति 10 दिन के अंदर मिलेगी। बायलर निर्माता इकाई तथा बायलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र 15 दिन के अंदर मिलेगा। बायलर मरम्मतकर्ता के प्रमाण-पत्र का नवीकरण 7 दिन के अंदर हो सकेगा। इसी प्रकार, बायलर वैल्डर प्रमाण-पत्र और इसके नवीकरण के लिए 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। बायलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट और बायलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर मिल सकेगा। शिकायतों का दो हफ्तों में होगा समाधान आईबीआर वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के नवीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उद्योगों के लिए प्रश्नों की प्राप्ति और शिकायतों के निपटान की भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न निवेशक से विवरण प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन के अंदर एक बार में ही पूछे जाने चाहिए। इसी प्रकार, सभी प्रश्नों और शिकायतों का हल निवेशक से पूरा विवरण प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर किया जाएगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर