मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल की यह दूसरी अहम बैठक है, उम्मीद की जा रही है कि इसमें लगभग ढाई दर्जन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य वित्त विभाग से संबंधित एजेंडों पर भी चर्चा संभावित है। सबसे ज्यादा नजरें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन पर टिकी हुई हैं। सीईटी में संशोधन होने के बाद नया सीईटी हो सके। संभावना है कि सीईटी में संशोधन का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक सीईटी पास उम्मीदवारों में से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए चार गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक भी सीईटी में शामिल हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया है। इसलिए सीईटी पॉलिसी में से सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक हटाने जरूरी हो गए हैं। 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सरकारी नौकरी में सरकार का प्रस्ताव है कि 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। अब मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी चर्चा के बाद तय होगा कि सीईटी क्वालीफाई किया जाएगा या 10 गुना को ही शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान किया जाएगा या 10 गुना से ज्यादा का प्रावधान किया जाएगा। अनुभव के जो अंक मिलते थे, अब सीईटी संशोधन में उन्हें भी हटा दिया जाएगा। सीईटी में एक बड़ा संशोधन यह प्रस्तावित है कि जब ग्रुप अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो वेटिंग लिस्ट भी ग्रुप अनुसार तैयार की जाए, मगर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। सीईटी में प्रावधान है कि एक बार सीईटी पास उम्मीदवार अगर चयनित हो जाता है तो दूसरे पदों के चयन प्रक्रिया में उसका सीईटी समाप्त हो जाता है मगर अब इस प्रावधान को बदला जा सकता है। HKRNL पॉलिसी में भी संशोधन पर होगी चर्चा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी संशोधन होगा चूंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी में किए सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक – आर्थिक मानदंड के अंक और अनुभव के अंक हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दोनों के 10-10 अंक मिलते थे मगर इन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे । इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन संभव हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया, इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 अगस्त तक पांच साल या इससे ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिएं। इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं या किसी के 240 दिन पूरे होने में दो दिन कम पड़ते हैं कैलेंडर वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है । इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से शुरू माना जाए। एमपीएचडब्ल्यू मेल पद के सर्विस रूल्स को मिल सकती है मंजूरी स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू मेल का पद होता है। इस पद पर अभी तक इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके सर्विस रूल्स में संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस पद के योग्य युवा लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर आग्रह करते रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को संशोधित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री से मांगी थी। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी 26 दिसंबर , 2024 को दे दी है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये पद भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल की यह दूसरी अहम बैठक है, उम्मीद की जा रही है कि इसमें लगभग ढाई दर्जन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य वित्त विभाग से संबंधित एजेंडों पर भी चर्चा संभावित है। सबसे ज्यादा नजरें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन पर टिकी हुई हैं। सीईटी में संशोधन होने के बाद नया सीईटी हो सके। संभावना है कि सीईटी में संशोधन का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक सीईटी पास उम्मीदवारों में से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए चार गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक भी सीईटी में शामिल हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया है। इसलिए सीईटी पॉलिसी में से सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक हटाने जरूरी हो गए हैं। 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सरकारी नौकरी में सरकार का प्रस्ताव है कि 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। अब मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी चर्चा के बाद तय होगा कि सीईटी क्वालीफाई किया जाएगा या 10 गुना को ही शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान किया जाएगा या 10 गुना से ज्यादा का प्रावधान किया जाएगा। अनुभव के जो अंक मिलते थे, अब सीईटी संशोधन में उन्हें भी हटा दिया जाएगा। सीईटी में एक बड़ा संशोधन यह प्रस्तावित है कि जब ग्रुप अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो वेटिंग लिस्ट भी ग्रुप अनुसार तैयार की जाए, मगर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। सीईटी में प्रावधान है कि एक बार सीईटी पास उम्मीदवार अगर चयनित हो जाता है तो दूसरे पदों के चयन प्रक्रिया में उसका सीईटी समाप्त हो जाता है मगर अब इस प्रावधान को बदला जा सकता है। HKRNL पॉलिसी में भी संशोधन पर होगी चर्चा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी संशोधन होगा चूंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी में किए सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक – आर्थिक मानदंड के अंक और अनुभव के अंक हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दोनों के 10-10 अंक मिलते थे मगर इन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे । इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन संभव हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया, इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 अगस्त तक पांच साल या इससे ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिएं। इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं या किसी के 240 दिन पूरे होने में दो दिन कम पड़ते हैं कैलेंडर वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है । इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से शुरू माना जाए। एमपीएचडब्ल्यू मेल पद के सर्विस रूल्स को मिल सकती है मंजूरी स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू मेल का पद होता है। इस पद पर अभी तक इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके सर्विस रूल्स में संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस पद के योग्य युवा लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर आग्रह करते रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को संशोधित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री से मांगी थी। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी 26 दिसंबर , 2024 को दे दी है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये पद भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे जाएंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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