पंचकूला में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस के आपराधिक मामलों पर हरियाणा पुलिस के पूर्ण सहयोग की बात कही। अपराधी तो अपराधी होता है महानिदेशक कपूर ने कहा कि “लॉरेंस पर चल रहे विभिन्न हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग दिया जाएगा। चाहे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो या कोई अन्य मामला, जहां भी यह अपराध हुआ है, वहां की पुलिस मामले की जांच कर रही है और हरियाणा पुलिस इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “अपराधी किसी एक जगह या शहर के नहीं होते, अपराधी तो अपराधी होता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस परेड का आयोजन किया इससे पहले पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शहीदी दिवस के अवसर पर ‘पुलिस शहीद स्मारक’ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1969 में लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए 10 भारतीय पुलिस सिपाहियों की स्मृति में है। इस वर्ष देशभर में 214 पुलिस कर्मियों ने अपनी शहादत दी है। जिनकी याद में इस दिन श्रद्धांजलि दी गई और पुलिस परेड का आयोजन किया गया। पंचकूला में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस के आपराधिक मामलों पर हरियाणा पुलिस के पूर्ण सहयोग की बात कही। अपराधी तो अपराधी होता है महानिदेशक कपूर ने कहा कि “लॉरेंस पर चल रहे विभिन्न हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग दिया जाएगा। चाहे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो या कोई अन्य मामला, जहां भी यह अपराध हुआ है, वहां की पुलिस मामले की जांच कर रही है और हरियाणा पुलिस इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “अपराधी किसी एक जगह या शहर के नहीं होते, अपराधी तो अपराधी होता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस परेड का आयोजन किया इससे पहले पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शहीदी दिवस के अवसर पर ‘पुलिस शहीद स्मारक’ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1969 में लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए 10 भारतीय पुलिस सिपाहियों की स्मृति में है। इस वर्ष देशभर में 214 पुलिस कर्मियों ने अपनी शहादत दी है। जिनकी याद में इस दिन श्रद्धांजलि दी गई और पुलिस परेड का आयोजन किया गया। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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करनाल में छठ पूजा के दौरान नहर में डूबा युवक:परिवार का इकलौता बेटा, बिहार का रहने वाला, कोठी पर करता था काम हरियाणा के करनाल में पश्चिमी यमुना नहर में आज सुबह छठ पूजा घाट पर डूबने से एक प्रवासी युवक की मौत हो गई। युवक छठ पूजा के दौरान घाट पर नहाने के लिए गया। युवक के डूबने की सूचना के बाद गोताखोरों की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। बिहार का रहने वाला था युवक मृतक के परिजन रामकुमार ने बताया कि दीपक (18) वर्षीय मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। जो अपने परिवार के साथ करनाल में रहता था। जो अब सेक्टर-12 में अपनी मां और बहनों के साथ किराए के मकान पर रहता था है। दीपक दिहाड़ी मजदूरी करता था। दो बहनों का था इकलौता भाई रामकुमार ने बताया कि दीपक परिवार का इकलौता बेटा था और अविवाहित था। दीपक ने छठ माता का व्रत रखा हुआ था। दीपक की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और मातम छा गया। मृतक के रामकुमार ने बताया कि दीपक ने व्रत रखा हुआ था और आज सुबह छठ पूजा पर ही दीपक नहाने के लिए नहर में गया था और उसी वक्त वह डूब गया। दीपक दो बहनों का इकलौता भाई था। अब परिवार में मां और दो बहने बची है। गोताखोरों ने ढूंढा शव गोताखोर परगट सिंह भी मौके पर पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम भी मौके आई। शव को गोताखोरों की टीम ने तुरंत ही ढूंढ लिया और नहर से बाहर निकाला। हालांकि प्रशासन की तरफ से छठ पूजा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा के दावे किए थे, लेकिन धरातल पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। दीपक के नहर में डूबने के बाद भी करीब 30 मिनट बाद एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें पहुंची। लेकिन अंत में शव को गोताखोर ने ही बाहर निकाला। अगर समय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम होते आज दीपक उनके बीच होता।
शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा:SC ने कमेटी बनाई, ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी; कहा- मुद्दों का राजनीतीकरण नहीं हो
शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा:SC ने कमेटी बनाई, ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी; कहा- मुद्दों का राजनीतीकरण नहीं हो हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईपावर कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार कमेटी को दे रहे हैं। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। हाईपावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए। पिछली 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर यानी एक लेन खोलने को कहा था। इस मामले में किसानों की पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों से मीटिंग भी हुई यह बेनतीजा रहीं। हरियाणा पुलिस का कहना था कि किसान दिल्ली जाएं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर न जाएं। किसान ट्रैक्टर समेत जाने पर अड़े रहे। कोर्ट रूम लाइव पढ़ें… एएजी पंजाब: हमने वह मुद्दा दे दिया है, जिस पर किसान फैसला चाहते हैं।
जस्टिस कांत: कृपया इन मुद्दों का राजनीतीकरण न करें, हमें आज इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जस्टिस कांत: हम समिति का गठन कर रहे हैं, हम मुद्दे तैयार नहीं कर रहे हैं। हम समिति से ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। जस्टिस कांत ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि समिति किसानों के मुद्दों को हल करने के तौर-तरीकों पर गौर करेगी। जस्टिस कांत: हम शुरू में कह सकते हैं कि पंजाब व हरियाणा राज्य द्वारा सुझाए गए नाम उच्च निष्ठा वाले व्यक्ति हैं, जो कृषि में अनुभवी हैं। हम यह कहने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि किसान वर्गों की एक बड़ी आबादी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जस्टिस कांत: हमें लगता है कि मुद्दों को तैयार करने के लिए हाईकोर्ट समिति से अनुरोध करना अधिक उचित होगा। पीठ का कहना है कि सदस्य सचिव मुद्दों का सूत्रीकरण हाईपावर कमेटी को दे सकते हैं। जस्टिस कांत: हमें आशा और विश्वास है कि मुद्दों पर गौर करने के लिए एक तटस्थ समिति प्रदान करने की किसानों की आकांक्षा का गठन किया जाएगा। जस्टिस कांत: किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को ऐसे आवंटित स्थलों पर स्थनांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जस्टिस कांत: जो लोग दोनों राज्यों की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, हमने एक संतुलित संरचना बनाने की कोशिश की है, किसानों के मुद्दे वास्तविक हैं, उन्हें एक तटस्थ निकाय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी और को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बेंच ने हाईकोर्ट कमेटी के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई पर अग्रिम स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। एजी पंजाब: माय लॉर्ड्स ने बहुत अच्छी तरह से नोट किया कि इसका राजनीतीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस कांत: मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलन का रुख अपनाना चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलने के लिए 2 मीटिंग विफल रहीं
शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए 25 अगस्त को रखी गई पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की बैठक विफल रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 दिन में दूसरी बार पुलिस अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान इस बात पर अड़े रहे कि वे अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं से दिल्ली कूच करेंगे। एक घंटे तक चली इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। पुलिस लाइन में एडीजीपी (इंटेलिजेंस) जसकरण सिंह और एआईजी संदीप गर्ग के अलावा पटियाला के डीसी व एसएसपी और हरियाणा के अंबाला जिले के एसपी और एसडीएम किसानों से बैठक करने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने आंशिक तौर पर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे
12 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सह हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोली जाए। फरवरी से चल रहा संघर्ष
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जानिए, किसान आंदोलन में अभी तक क्या हुआ