हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई:निगम आयुक्त को 6 हफ्ते में केस निपटाने के आदेश, निचली दो मंजिल को लेकर करना होगा फैसला

हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई:निगम आयुक्त को 6 हफ्ते में केस निपटाने के आदेश, निचली दो मंजिल को लेकर करना होगा फैसला

हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने संजौली मस्जिद केस निपटाने के लिए शिमला नगर निगम आयुक्त को 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। निगम आयुक्त ने इस केस के निपटारे के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था। दरअसल, इस केस में संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले रेजिडेंट की तरफ से हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने बीते साल 21 अक्टूबर को नगर निगम शिमला को आदेश दिए थे कि 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद केस को निपटाया जाए। कोर्ट के आदेशानुसार, 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद केस नहीं निपटाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके खिलाफ लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया था। कोर्ट के नोटिस पर आज निगम आयुक्त ने जवाब देते हुए 8 सप्ताह का समय मांगा। अवमानना याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई
संजौली मस्जिद के लोकल रेजिडेंट के वकील जगतपाल ने बताया कि निगम आयुक्त को छह सप्ताह में मस्जिद केस निपटाने को कहा गया है। उनकी अवमानना याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लोकल रेजिडेंट ने दायर की थी याचिका
बता दें कि लोकल रेजिडेंट ने बीते साल ही इस केस को जल्दी निपटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस याचिका पर ही हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक केस निपटाने के आदेश दिए थे। 5 अक्टूबर को दिए थे तीन मंजिल तोड़ने के आदेश
वहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिराने के आदेश दे रखे है। निचली दो मंजिल को लेकर मामला अभी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में विचाराधीन है। हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने संजौली मस्जिद केस निपटाने के लिए शिमला नगर निगम आयुक्त को 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। निगम आयुक्त ने इस केस के निपटारे के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था। दरअसल, इस केस में संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले रेजिडेंट की तरफ से हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने बीते साल 21 अक्टूबर को नगर निगम शिमला को आदेश दिए थे कि 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद केस को निपटाया जाए। कोर्ट के आदेशानुसार, 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद केस नहीं निपटाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके खिलाफ लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया था। कोर्ट के नोटिस पर आज निगम आयुक्त ने जवाब देते हुए 8 सप्ताह का समय मांगा। अवमानना याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई
संजौली मस्जिद के लोकल रेजिडेंट के वकील जगतपाल ने बताया कि निगम आयुक्त को छह सप्ताह में मस्जिद केस निपटाने को कहा गया है। उनकी अवमानना याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लोकल रेजिडेंट ने दायर की थी याचिका
बता दें कि लोकल रेजिडेंट ने बीते साल ही इस केस को जल्दी निपटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस याचिका पर ही हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक केस निपटाने के आदेश दिए थे। 5 अक्टूबर को दिए थे तीन मंजिल तोड़ने के आदेश
वहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिराने के आदेश दे रखे है। निचली दो मंजिल को लेकर मामला अभी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में विचाराधीन है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर