हापुड़ हत्याकांड में डिस्ट्रिक कोर्ट ने आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, तत्कालीन कोतवाल पर कार्रवाई के निर्देश

हापुड़ हत्याकांड में डिस्ट्रिक कोर्ट ने आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, तत्कालीन कोतवाल पर कार्रवाई के निर्देश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Hapur News:</strong> उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में भी जिला जज की अदालत ने नगर कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले हुए बिट्टू हत्याकांड के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. साथ ही घटना के समय हापुड़ कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार पर भी कार्रवाई किये जाने के लिए एसपी को निर्देश दिये हैं. जज की ओर से कहा गया है कि विवेचना के दौरान कोतवाली इंस्पैक्टर ने हत्या &nbsp;आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए ड्यूटी के दौरान घोर लापरवाही और पदीय कर्तव्य की उपेक्षा की. जज के द्वारा 60 दिन में कार्रवाई से अवगत कराने के लिए एसपी को निर्देशित किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि 17 सितंबर 2023 की शाम को हापुड़ के मौहल्ला जसरूपनगर गली नंबर 14, दस्तोई रोड निवासी बिट्टू उर्फ भल्लाल अपने घर से शाम के समय घूमने के लिए निकला था, लेकिन जब वापस लौटकर नहीं आया, तो बिट्टू के भाई रॉकी ने हापुड़ की कोतवाली में पुलिस को इसकी तहरीर दी. इसी दौरान 19 सितंबर को गांव के प्रधान वीरेंद्र राव के मोबाइल पर जसरूपनगर निवासी पंकज का फोन आया कि 17 सितंबर को बिट्टू और भरत व अंकित का नशे की हालत में दादरी के देवेन्द्र की ट्यूबवैल पर झगड़ा हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/9d1wa1EOdvw?si=2GV_zevvSdvOh_Cf” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया जुर्माना</strong><br />इस सूचना पर बिट्टू का भाई और प्रधान वीरेंद्र पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा, तो वहां गन्ने के खेत में बिट्टू का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बिट्टू के भाई रॉकी की तहरीर पर भारत व अंकित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. मामला जब हापुड़ जिला जज की कोर्ट में पहुंचा, तो यहां सुनवाई शुरू हुई. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि जिला जज मलखान सिंह की अदालत ने मात्र 36 कार्य दिवस में मुकद्दमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त अंकित व भारत को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एडीजीसी गौरव नागर ने बताया कि जिला जज ने हापुड़ एसपी को निर्देश दिये हैं कि घटना के दौरान तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार ने अपने पदीय कर्तव्य की उपेक्षा और घोर लापरवाही करते हुए दोनों आरोपियों की मदद की, जिसके चलते उनके खिलाफ सामान्य नियमावली दाण्डिक की धारा 53 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और 60 दिन के अंदर न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आपको बता दें कि हापुड़ की कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार वर्तमान में गढ़मुक्तेश्वर थाने के इंचार्ज हैं. अब देखना यह होगा कि एसपी हापुड़ ज्ञानंजय सिंह न्यायालय के आदेश के बाद इंस्पैक्टर नीरज कुमार के खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई करते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(विपिन शर्मा की रिपोर्ट)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें:<strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/varanasi-liquor-and-cannabis-shops-will-be-allotted-through-lottery-ann-2886822″> वाराणसी में भांग और शराब की दुकानों को लेकर बड़ी खबर, अब ऐसे होगा आवंटन, रजिस्ट्रेशन शुरू</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Hapur News:</strong> उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में भी जिला जज की अदालत ने नगर कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले हुए बिट्टू हत्याकांड के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. साथ ही घटना के समय हापुड़ कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार पर भी कार्रवाई किये जाने के लिए एसपी को निर्देश दिये हैं. जज की ओर से कहा गया है कि विवेचना के दौरान कोतवाली इंस्पैक्टर ने हत्या &nbsp;आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए ड्यूटी के दौरान घोर लापरवाही और पदीय कर्तव्य की उपेक्षा की. जज के द्वारा 60 दिन में कार्रवाई से अवगत कराने के लिए एसपी को निर्देशित किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि 17 सितंबर 2023 की शाम को हापुड़ के मौहल्ला जसरूपनगर गली नंबर 14, दस्तोई रोड निवासी बिट्टू उर्फ भल्लाल अपने घर से शाम के समय घूमने के लिए निकला था, लेकिन जब वापस लौटकर नहीं आया, तो बिट्टू के भाई रॉकी ने हापुड़ की कोतवाली में पुलिस को इसकी तहरीर दी. इसी दौरान 19 सितंबर को गांव के प्रधान वीरेंद्र राव के मोबाइल पर जसरूपनगर निवासी पंकज का फोन आया कि 17 सितंबर को बिट्टू और भरत व अंकित का नशे की हालत में दादरी के देवेन्द्र की ट्यूबवैल पर झगड़ा हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/9d1wa1EOdvw?si=2GV_zevvSdvOh_Cf” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया जुर्माना</strong><br />इस सूचना पर बिट्टू का भाई और प्रधान वीरेंद्र पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा, तो वहां गन्ने के खेत में बिट्टू का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बिट्टू के भाई रॉकी की तहरीर पर भारत व अंकित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. मामला जब हापुड़ जिला जज की कोर्ट में पहुंचा, तो यहां सुनवाई शुरू हुई. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि जिला जज मलखान सिंह की अदालत ने मात्र 36 कार्य दिवस में मुकद्दमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त अंकित व भारत को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एडीजीसी गौरव नागर ने बताया कि जिला जज ने हापुड़ एसपी को निर्देश दिये हैं कि घटना के दौरान तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार ने अपने पदीय कर्तव्य की उपेक्षा और घोर लापरवाही करते हुए दोनों आरोपियों की मदद की, जिसके चलते उनके खिलाफ सामान्य नियमावली दाण्डिक की धारा 53 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और 60 दिन के अंदर न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आपको बता दें कि हापुड़ की कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार वर्तमान में गढ़मुक्तेश्वर थाने के इंचार्ज हैं. अब देखना यह होगा कि एसपी हापुड़ ज्ञानंजय सिंह न्यायालय के आदेश के बाद इंस्पैक्टर नीरज कुमार के खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई करते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(विपिन शर्मा की रिपोर्ट)</strong></p>
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