IIT-BHU गैंगरेप के तीसरे आरोपी को जमानत…जेल से रिहा:11 महीने बाद जेल से छूटा सक्षम पटेल, गैंगस्टर केस में जमानत नहीं रोक पाई पुलिस वाराणसी के IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन कोर्ट में पुलिस उसकी जमानत रोक नहीं सकी। अभियोजन की लचर पैरवी के बीच सक्षम पटेल को तीसरी याचिका में जमानत मिल गई, यह दो बार पहले निरस्त हो चुकी थी। सोमवार को कोर्ट के आदेश पर सक्षम पटेल को रिहा कर दिया गया। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीख पर सक्षम पेश भी हुआ। पुकार के बाद कोर्ट बुक में हस्ताक्षर के दौरान उसने अपने रिहा होने की जानकारी भी दी। तीनों आरोपी कुणाल, आनंद और सक्षम सुबह कोर्ट में साथ-साथ पहुंचे थे और देर शाम तक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। तीसरे आरोपी को जमानत मिलने के बाद छात्रा छुट्टी लेकर घर गई
बता दें कि इससे पहले 2 आरोपियों की रिहाई के चार महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत स्वीकार हो चुकी थी, इसमें आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान शामिल थे। अब गैंगस्टर कोर्ट में जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट से सक्षम को जमानत मिल गई है। हालांकि सक्षम को जमानत मिलने के बाद पीड़ित छात्रा ने आक्रोश जताया है। उसने आरोपियों के लगातार जेल से बाहर आने पर सवाल भी उठाए हैं। वह इसके बाद कॉलेज से छुट्टी लेकर घर चली गईं हैं। बता दें कि गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने 17 जनवरी, 2024 को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में केस किया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी लेकिन अब तीनों जमानत पर बाहर हैं। पुलिस ने कोर्ट में तीनों को बताया था पेशेवर अपराधी
तीनों आरोपी आनंद, कुणाल और सक्षम को घटना के 60 दिन बाद 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 31 दिसंबर, 2023 से तीनों आरोपी जिला जेल में बंद थे। उन्हें जघन्य वारदातों में शामिल आरोपियों की बैरक में रखा गया था। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं, जनता के बीच तीनों को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस चार्जशीट में तीनों आरोपियों के रूट चार्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन को आधार बनाया था। इसके साथ ही पीड़ित छात्रा, उसके दोस्त और एक गार्ड के बयान को भी आरोपियों के खिलाफ आधार बनाया है। वॉट्सऐप चैट को भी कोर्ट में पेश कर जब्त बुलेट का भी जिक्र किया गया। वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी थी तीनों की याचिका
ADGC मनोज गुप्ता ने बताया कि IIT-BHU गैंगरेप के तीनों आरोपियों की सुनवाई वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट (पाक्सो) में चल रही है। जुलाई में तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अभियोजन के विरोध पर तीनों आरोपियों कुणाल, आनंद उर्फ अभिषेक और सक्षम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह पहली बार नहीं था बल्कि इससे पहले दो बार कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका था। आरोपियों के खिलाफ केस और पुलिस की चार्जशीट ही मजबूत थी। याचिका खारिज होने के बाद सभी ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से दो को जमानत मिल गई। गैंगरेप के आरोपी कुणाल पांडे का घर बृज इंक्लेव कालोनी में है वहीं सक्षम पटेल और आनंद दोनों के घर अगल-बगल हैं। पहले आनंद फिर कुनाल और अब सक्षम की रिहाई
वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सबसे पहले आरोपी आनंद ने 11 नवंबर 2023 को जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर कई बार सुनवाई हुई और तारीख बढ़ती रही। आनंद ने परिजन की बीमारी समेत कई कारण बताए, तो कोर्ट ने 2 जुलाई 2024 को जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन कई शर्तें लगा दीं। आनंद के जमानत स्वीकार होते ही दूसरे आरोपी कुणाल ने भी 2 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। 4 जुलाई को कोर्ट ने उसकी भी जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन जमानतदारों के वैरिफिकेशन के चलते उसकी भी रिहाई 24 अगस्त को हो सकी। इसके बाद 4 जुलाई को तीसरे आरोपी सक्षम पटेल ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने कुछ दिन बाद गैंगरेप में जमानत दे दी, लेकिन गैंगस्टर में आपत्ति दाखिल हो गई। अब गैंगस्टर के केस में सक्षम पटेल की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 सितंबर को खारिज कर दी। इसके बाद उसने डबल बेंच में अपील की, जहां कोर्ट ने सभी पहलुओं को सुनकर पुलिस रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने कोर्ट में कमजोर रिपोर्ट पेश की, जिस पर अभियोजन की बहस भी फीकी रही और मजबूत आधार नहीं होने के चलते सक्षम पटेल को जमानत मिल गई। सवाल उठे तो पता चला कि सक्षम पटेल के खिलाफ भाजपा नेताओं की पैरवी की बात भी सामने आई है, काशी क्षेत्र के एक मजबूत भाजपा पदाधिकारी का करीबी भी बताया गया है। अब सिलसिलेवार कार्रवाई जानिए, मगर पहले BHU में उस रात क्या हुआ, ये पढ़िए… छात्रा हॉस्टल से टहलने निकली, जब 3 लड़कों ने घेरा IIT-BHU के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक छात्रा ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह 1/2 नवंबर, 2023 की रात 1:30 बजे टहलने निकली थी। हॉस्टल से आगे बढ़ने पर गांधी स्मृति हॉस्टल के पास उसे उसका दोस्त मिला। दोनों टहलते हुए कर्मन वीर बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। करीब 300 मीटर पहले पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे जबरन किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए। मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मार देने की धमकी देने लगे। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के घर में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे IIT-BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे। जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। (बाद में CCTV से आरोपियों की पहचान हुई) IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता ने मांगी वर्चुअल सुनवाई, जज को बताया-आरोपियों को देखना नहीं चाहती वाराणसी के IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के एक साल बाद कोर्ट में पीड़िता आक्रोश में हैं। गैंगरेप पीड़िता को लगातार एक साल से ‘इंसाफ का इंतजार‘ है। छात्रा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को दिए लेटर में कहा- मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। कैंपस से बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाना मेरे लिए परेशानी भरा है। मैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रही हूं। बार-बार कोर्ट आना और रेप के आरोपियों से सामना मुश्किल भरा होता जा रहा है। पीड़िता ने केस में वर्चुअल पेशी की मांग की है। पीड़िता की ओर से घटना से जुड़े गवाहों के बयान होना बाकी हैं। केस में चश्मदीद गवाह, विवेचक, महिला शिक्षक, महिला पुलिस कर्मी और अफसरों के पूरे बयान नहीं हो सके हैं। वहीं पीड़िता की याचिका पर जज का फैसला अगली तारीख यानि 12 दिसंबर को संभावित है। 22 अगस्त को रेप पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया अभियोजन के वकील मनोज गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त को बुलाया था। पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। BHU की वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। उसने बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की, धमकाया और फिर फरार हो गए। घटना के बाद से कई तरह का दबाव भी महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती हूं। IIT-BHU गैंगरेप में अब तक की कार्रवाई IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में जमानत दे दी। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। जमानत के बाद आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। बृज इन्क्लेव में कुणाल को भी परिजनों और रिश्तेदारों ने हाथों हाथ लिया। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। छात्रा बोली- सब अंधेरे में हुआ, फिर भी 2 को पहचाना छात्रा ने कहा- 4 नवंबर को ACP प्रवीण कुमार सिंह ने अपने मोबाइल में संदिग्धों के फोटो दिखाए थे। मुझे बताया कि सोशल मीडिया और सर्विलांस लोकेशन के जरिए ये फोटो कलेक्ट किए हैं। मेरे साथ जो कुछ हुआ, वो रात के अंधेरे में हुआ था। मगर फिर भी मैंने दो और मेरे दोस्त ने एक आरोपी को पहचान लिया था। जब मैंने आरोपियों की पहचान स्पष्ट की, तब पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी।