हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर कम्पलीट बैन:बीच शैक्षणिक सत्र में नहीं बदले जाएंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी ने जारी किए आदेश

हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर कम्पलीट बैन:बीच शैक्षणिक सत्र में नहीं बदले जाएंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश में कल से टीचरों की ट्रांसफर पर पूर्णत प्रतिबंध लग जाएगा। इसे लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आज आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के बाद जब तक ट्रांसफर पर बैन रहेगा, तब तक स्कूल और कालेज के किसी भी टीचर की ट्रांसफर नहीं होगी। इन आदेशों के बाद उन टीचरों को झटका लगा है, जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रखा था। शिक्षा विभाग के पास ऐसे लगभग 10 हजार आवेदन बताए जा रहे हैं। ऐसे टीचरों को झटका लगा है। अब उन्हें ट्रांसफर के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। बीच शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर नहीं करने का फैसला कांग्रेस सरकार ने तय किया है कि बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी टीचर की ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि जब कोई टीचर किसी स्कूल से ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसी सूरत में वहां दूसरा टीचर भेजा जाता है तो कई बार वह जॉइन नहीं करते। इससे कई कई दिन तक स्कूल में टीचर नहीं मिल पाता। इसे देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगाने के आदेश जारी किए है। शिक्षा विभाग पर लागू होंगे आदेश यह प्रतिबंध शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पर लगाया गया है। दूसरे विभागों पर यह लागू नहीं होगा। इन आदेशों के बाद स्कूल और कालेज के किसी भी टीचर का अब तबादला नहीं होगा। बता दें कि हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर सबसे बड़ा मामला रहता है, क्योंकि राज्य के कुल सवा दो लाख कर्मचारियों में से सवा लाख के करीब टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ अकेले शिक्षा विभाग में है। हिमाचल प्रदेश में कल से टीचरों की ट्रांसफर पर पूर्णत प्रतिबंध लग जाएगा। इसे लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आज आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के बाद जब तक ट्रांसफर पर बैन रहेगा, तब तक स्कूल और कालेज के किसी भी टीचर की ट्रांसफर नहीं होगी। इन आदेशों के बाद उन टीचरों को झटका लगा है, जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रखा था। शिक्षा विभाग के पास ऐसे लगभग 10 हजार आवेदन बताए जा रहे हैं। ऐसे टीचरों को झटका लगा है। अब उन्हें ट्रांसफर के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। बीच शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर नहीं करने का फैसला कांग्रेस सरकार ने तय किया है कि बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी टीचर की ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि जब कोई टीचर किसी स्कूल से ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसी सूरत में वहां दूसरा टीचर भेजा जाता है तो कई बार वह जॉइन नहीं करते। इससे कई कई दिन तक स्कूल में टीचर नहीं मिल पाता। इसे देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगाने के आदेश जारी किए है। शिक्षा विभाग पर लागू होंगे आदेश यह प्रतिबंध शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पर लगाया गया है। दूसरे विभागों पर यह लागू नहीं होगा। इन आदेशों के बाद स्कूल और कालेज के किसी भी टीचर का अब तबादला नहीं होगा। बता दें कि हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर सबसे बड़ा मामला रहता है, क्योंकि राज्य के कुल सवा दो लाख कर्मचारियों में से सवा लाख के करीब टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ अकेले शिक्षा विभाग में है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर