हिसार में पीने के पानी का संकट:8 सेक्टरों में HSVP पहुंचाएगा 3350 टैंकर, पानी बर्बादी पर नंगथला पंचायत ने तय किया ₹1100 जुर्माना

हिसार में पीने के पानी का संकट:8 सेक्टरों में HSVP पहुंचाएगा 3350 टैंकर, पानी बर्बादी पर नंगथला पंचायत ने तय किया ₹1100 जुर्माना

पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया है इसका असर हिसार में दिखने लगा है। हिसार में भाखड़ा के पानी से पेयजल और सिंचाई की जरूरत पूरी होती है। फिलहाल हिसार में पीने के पानी का ही संकट बना हुआ है। वहीं पंचायतें भी जल संकट को लेकर सामने आ रही हैं, गांव नंगथला में पंचायत ने पानी बर्बादी पर 1100 रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है। उधर, शहर में पानी संकट से लोगों को उभारने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) सेक्टरों में टैंकर से पानी सप्लाई की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। एचएसवीपी को शहर के 8 सेक्टरों में 3350 टैंकर सप्लाई करने की परमिशन मिली है। एचएसवीपी ने इसको लेकर प्रशासक अनीश यादव से 8 सेक्टरों की इजाजत मांगी है। इसके लिए 420 टैंकर हर सेक्टर में देने का निर्णय हुआ है। यानी एचएसवीपी की तरफ से जरूरत पड़ने पर 3350 टैंकर सप्लाई किए जा सकेंगे। शहर में एचएसवीपी तोशाम रोड, सेक्टर 1-4, सेक्टर 14 जलघर से पानी सप्लाई करता है। इसी प्रकार जनस्वास्थ्य विभाग 5 जलघरों से पानी सप्लाई कर रहा हैं। 50 से ज्यादा टैंकर जनस्वास्थ्य विभाग कर रहा सप्लाई
जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर में पानी की मांग पर 50 से ज्यादा टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से इसको लेकर पहले ही एजेंसी को टेंडर दिया गया था। यह टैंकर कैमरी रोड, महाबीर कालोनी आदि जगह से पानी भर रहे हैं। एक टैंकर से तीन से चार घरों में पानी दिया जाता है। नंगथला में पानी बर्बादी रोकेगी पंचायत
नंगथला गांव के लोगों ने पीने के पानी की बर्बादी रोकने को लेकर पंचायत की। पंचायत में फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थाएं, विभाग एवं अन्य पीने योग्य पानी को बर्बाद या बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें दंडात्मक अपराध माना जाएगा। नंगथला सरपंच प्रतिनिधि साधुराम वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को गोशाला में पंचायत हुई। इसमें सर्वसहमति से फैसला लिया कि पीने की पानी की बर्बादी करने वाले पर 1100 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंचायत में एडवोकेट जगदीश वर्मा ने बताया कि पहले गांव से शहर तक पीने योग्य पानी की बर्बादी धड़ल्ले से होती थी, लेकिन अब पीने के पानी की बर्बादी एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पंचायत ने जुर्माना लगाया
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 8 अक्टूबर, 2020 को पर्यावरण कानून, 1986 की धारा पांच की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कड़ा आदेश पारित किया था। इसमें एक लाख रुपए तक जुर्माना और पांच साल तक जेल का प्रावधान तय किया गया है। एडवोकेट जगदीश वर्मा ने बताया कि गांव में सप्लाई के समय वाटर वर्क्स के कर्मचारी व पंचायत सदस्य गलियों में गश्त करेंगे और पीने के पानी की बर्बादी करने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया है इसका असर हिसार में दिखने लगा है। हिसार में भाखड़ा के पानी से पेयजल और सिंचाई की जरूरत पूरी होती है। फिलहाल हिसार में पीने के पानी का ही संकट बना हुआ है। वहीं पंचायतें भी जल संकट को लेकर सामने आ रही हैं, गांव नंगथला में पंचायत ने पानी बर्बादी पर 1100 रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है। उधर, शहर में पानी संकट से लोगों को उभारने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) सेक्टरों में टैंकर से पानी सप्लाई की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। एचएसवीपी को शहर के 8 सेक्टरों में 3350 टैंकर सप्लाई करने की परमिशन मिली है। एचएसवीपी ने इसको लेकर प्रशासक अनीश यादव से 8 सेक्टरों की इजाजत मांगी है। इसके लिए 420 टैंकर हर सेक्टर में देने का निर्णय हुआ है। यानी एचएसवीपी की तरफ से जरूरत पड़ने पर 3350 टैंकर सप्लाई किए जा सकेंगे। शहर में एचएसवीपी तोशाम रोड, सेक्टर 1-4, सेक्टर 14 जलघर से पानी सप्लाई करता है। इसी प्रकार जनस्वास्थ्य विभाग 5 जलघरों से पानी सप्लाई कर रहा हैं। 50 से ज्यादा टैंकर जनस्वास्थ्य विभाग कर रहा सप्लाई
जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर में पानी की मांग पर 50 से ज्यादा टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से इसको लेकर पहले ही एजेंसी को टेंडर दिया गया था। यह टैंकर कैमरी रोड, महाबीर कालोनी आदि जगह से पानी भर रहे हैं। एक टैंकर से तीन से चार घरों में पानी दिया जाता है। नंगथला में पानी बर्बादी रोकेगी पंचायत
नंगथला गांव के लोगों ने पीने के पानी की बर्बादी रोकने को लेकर पंचायत की। पंचायत में फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थाएं, विभाग एवं अन्य पीने योग्य पानी को बर्बाद या बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें दंडात्मक अपराध माना जाएगा। नंगथला सरपंच प्रतिनिधि साधुराम वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को गोशाला में पंचायत हुई। इसमें सर्वसहमति से फैसला लिया कि पीने की पानी की बर्बादी करने वाले पर 1100 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंचायत में एडवोकेट जगदीश वर्मा ने बताया कि पहले गांव से शहर तक पीने योग्य पानी की बर्बादी धड़ल्ले से होती थी, लेकिन अब पीने के पानी की बर्बादी एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पंचायत ने जुर्माना लगाया
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 8 अक्टूबर, 2020 को पर्यावरण कानून, 1986 की धारा पांच की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कड़ा आदेश पारित किया था। इसमें एक लाख रुपए तक जुर्माना और पांच साल तक जेल का प्रावधान तय किया गया है। एडवोकेट जगदीश वर्मा ने बताया कि गांव में सप्लाई के समय वाटर वर्क्स के कर्मचारी व पंचायत सदस्य गलियों में गश्त करेंगे और पीने के पानी की बर्बादी करने वाले लोगों पर नजर रखेंगे।   हरियाणा | दैनिक भास्कर