हिसार में रेप के दोषी को 20 साल की सजा:छात्रा को शराब पिलाकर 5 दिनों तक किया बलात्कार, 1 लाख का जुर्माना

हिसार में रेप के दोषी को 20 साल की सजा:छात्रा को शराब पिलाकर 5 दिनों तक किया बलात्कार, 1 लाख का जुर्माना

हरियाणा के हिसार जिला में छात्रा से रेप करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। वही अदालत ने दोषी को 1 लाख का जुर्माना लगाया है। दोषी ने खुद को टीचर बताया था। वह छात्रा को लुधियाना ले गया, जहां होटल में ले जाकर रेप किया। मामले में पीड़िता की मां के बयान पर उकलाना थाना पुलिस ने 3 जनवरी 2021 को केस दर्ज किया था। शराब पिलाकर रेप उकलाना थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली छात्रा स्कूल गई थी। इस दौरान स्कूल के गेट पर उसे एक युवक मिला। जिसने खुद को टीचर बताया और वह छात्र को उकलाना से लुधियाना ले गया। युवक ने एक होटल में ले जाकर छात्रा को शराब पिलाई और आरोपी ने लगातार 5 दिनों तक रेप किया। इसके बाद आरोपी छात्र को उकलाना में छोड़कर भाग गया। छात्रा ने परिजनों को बताई आपबीती पुलिस को दी शिकायत के अनुसार छात्रा ने घर पहुंच कर परिवार वालों को सारी घटनाओं से अवगत करवाया। इसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को उकलाना थाना ले गई। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर धारा 376, 365, 506, पोक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। हरियाणा के हिसार जिला में छात्रा से रेप करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। वही अदालत ने दोषी को 1 लाख का जुर्माना लगाया है। दोषी ने खुद को टीचर बताया था। वह छात्रा को लुधियाना ले गया, जहां होटल में ले जाकर रेप किया। मामले में पीड़िता की मां के बयान पर उकलाना थाना पुलिस ने 3 जनवरी 2021 को केस दर्ज किया था। शराब पिलाकर रेप उकलाना थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली छात्रा स्कूल गई थी। इस दौरान स्कूल के गेट पर उसे एक युवक मिला। जिसने खुद को टीचर बताया और वह छात्र को उकलाना से लुधियाना ले गया। युवक ने एक होटल में ले जाकर छात्रा को शराब पिलाई और आरोपी ने लगातार 5 दिनों तक रेप किया। इसके बाद आरोपी छात्र को उकलाना में छोड़कर भाग गया। छात्रा ने परिजनों को बताई आपबीती पुलिस को दी शिकायत के अनुसार छात्रा ने घर पहुंच कर परिवार वालों को सारी घटनाओं से अवगत करवाया। इसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को उकलाना थाना ले गई। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर धारा 376, 365, 506, पोक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।   हरियाणा | दैनिक भास्कर