हिसार में रेप के दो दोषियों को 20-20 साल कैद:नाबालिग स्टूडेंट को घर ले जाकर की थी वारदात, 1.08 लाख जुर्माना

हिसार में रेप के दो दोषियों को 20-20 साल कैद:नाबालिग स्टूडेंट को घर ले जाकर की थी वारदात, 1.08 लाख जुर्माना

हिसार की जिला कोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट से रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने मुख्य आरोपी कपिल और अमित को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1 लाख 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीसरे आरोपी को 2 साल की सजा वहीं तीसरे आरोपी अमन को 2 साल की सजा सुनाई गई है। घटना अगस्त 2020 की है। पीड़िता 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी। 22 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह अपने दादा की दवा लेने नीचे आई थी। इसी दौरान अमित और कपिल ने उसका मुंह दबाकर जबरन कपिल के घर ले गए। दोनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कमरे में अमित ने पीड़िता के साथ रेप किया। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी हो गए थे फरार जब पीड़िता रोने लगी, तो कपिल भी वहां आ गया और अमित वहां से भाग गया। कपिल ने पीड़िता को वहीं रोके रखा। अगली सुबह अमन भी वहां आया और उसने भी पीड़िता को धमकाया। परिजनों के ढूंढते हुए कपिल के घर पहुंचने पर कपिल और अमन मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन उसे पुलिस थाने ले गए। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 के साथ धारा 363, 342, 506 सहित अन्य धाराओं के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हिसार की जिला कोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट से रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने मुख्य आरोपी कपिल और अमित को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1 लाख 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीसरे आरोपी को 2 साल की सजा वहीं तीसरे आरोपी अमन को 2 साल की सजा सुनाई गई है। घटना अगस्त 2020 की है। पीड़िता 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी। 22 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह अपने दादा की दवा लेने नीचे आई थी। इसी दौरान अमित और कपिल ने उसका मुंह दबाकर जबरन कपिल के घर ले गए। दोनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कमरे में अमित ने पीड़िता के साथ रेप किया। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी हो गए थे फरार जब पीड़िता रोने लगी, तो कपिल भी वहां आ गया और अमित वहां से भाग गया। कपिल ने पीड़िता को वहीं रोके रखा। अगली सुबह अमन भी वहां आया और उसने भी पीड़िता को धमकाया। परिजनों के ढूंढते हुए कपिल के घर पहुंचने पर कपिल और अमन मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन उसे पुलिस थाने ले गए। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 के साथ धारा 363, 342, 506 सहित अन्य धाराओं के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।   हरियाणा | दैनिक भास्कर