हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटल को 25 नवंबर से बंद करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश दे रखे है। जिसके चलते इन होटल का स्टाफ रविवार शाम को असमंजस की स्थिति में नजर आया। धर्मशाला के होटल कुणाल और कश्मीर हाउस में रविवार को सन्नाटा पसरा हुआ था। वीकेंड पर कभी यहां टूरिस्ट का जमावड़ा लग रहता था। एचपीटीडीसी के धर्मशाला डिवीजन के अंतर्गत आने वाले होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस के मैनेजर को मैनेजमेंट की तरफ से इन होटलों को खुला या बंद करने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। एडवांस बुकिंग को लेकर असमंजस में कर्मचारी इन होटल्स का स्टाफ भी परेशान नज़र आया। जिसका कारण कि एचपीटीडीसी के आधिकारिक ऑनलाइन वेब पोर्टल पर बंद किए जाने वाले एचपीटीडीसी के होटल्स की बुकिंग ओपन है। होटल कुणाल में रविवार को तो कोई कमरा बुक नहीं हुआ है। लेकिन 29 नवंबर से लेकर एक दिसंबर तक रूम बुक हैं। जबकि कश्मीर हाउस में 26 नवंबर से रूम बुक हैं। ऐसे में होटल में तैनात स्टाफ अभी असमंजस की स्थिति में है कि इन एडवांस में हुई बुकिंग का क्या करें। हेड ऑफिस से नहीं मिला कोई इनपुट वहीं एचपीटीडीसी के धर्मशाला डिवीजन के एरिया जनरल मैनेजर कैलाश ठाकुर ने बताया कि अभी तक हेड ऑफिस से इन यूनिट को बंद या खुला रखने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का मैसेज भी वॉट्सऐप से ही मिला है। जब तक हेड आफिस से कोई ऑर्डर नहीं मिलते, तब तक यूनिट के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात दिए है। 25 नवंबर से होटल होंगे बंद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम द्वारा इन सफेद हाथियों के रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न हो। वहीं वकील ओपी गोयल ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार 25 नवंबर दोपहर 12 बजे के बाद कोई नई बुकिंग या पर्यटक को कमरा किराए पर नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के 9 होटलों को 25 नवंबर से इन होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस शामिल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के कुल 18 घाटे में चल रहे होटलों में से 9 को अगले साल 31 मार्च तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी। पहले के आदेश में संशोधन के लिए एचपीटीडीसी के आवेदन पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नौ एचपीटीडीसी होटलों से संबंधित 19 नवंबर के आदेश को जारी रखने की। समीक्षा उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले साल 31 मार्च के बाद की जाएगी। न्यायमूर्ति गोयल ने पहले एचपीटीडीसी को पिछले कुछ वर्षों में 40% से कम अधिभोग वाले 18 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने का निर्देश दिया था। जिसमें होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटल को 25 नवंबर से बंद करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश दे रखे है। जिसके चलते इन होटल का स्टाफ रविवार शाम को असमंजस की स्थिति में नजर आया। धर्मशाला के होटल कुणाल और कश्मीर हाउस में रविवार को सन्नाटा पसरा हुआ था। वीकेंड पर कभी यहां टूरिस्ट का जमावड़ा लग रहता था। एचपीटीडीसी के धर्मशाला डिवीजन के अंतर्गत आने वाले होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस के मैनेजर को मैनेजमेंट की तरफ से इन होटलों को खुला या बंद करने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। एडवांस बुकिंग को लेकर असमंजस में कर्मचारी इन होटल्स का स्टाफ भी परेशान नज़र आया। जिसका कारण कि एचपीटीडीसी के आधिकारिक ऑनलाइन वेब पोर्टल पर बंद किए जाने वाले एचपीटीडीसी के होटल्स की बुकिंग ओपन है। होटल कुणाल में रविवार को तो कोई कमरा बुक नहीं हुआ है। लेकिन 29 नवंबर से लेकर एक दिसंबर तक रूम बुक हैं। जबकि कश्मीर हाउस में 26 नवंबर से रूम बुक हैं। ऐसे में होटल में तैनात स्टाफ अभी असमंजस की स्थिति में है कि इन एडवांस में हुई बुकिंग का क्या करें। हेड ऑफिस से नहीं मिला कोई इनपुट वहीं एचपीटीडीसी के धर्मशाला डिवीजन के एरिया जनरल मैनेजर कैलाश ठाकुर ने बताया कि अभी तक हेड ऑफिस से इन यूनिट को बंद या खुला रखने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का मैसेज भी वॉट्सऐप से ही मिला है। जब तक हेड आफिस से कोई ऑर्डर नहीं मिलते, तब तक यूनिट के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात दिए है। 25 नवंबर से होटल होंगे बंद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम द्वारा इन सफेद हाथियों के रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न हो। वहीं वकील ओपी गोयल ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार 25 नवंबर दोपहर 12 बजे के बाद कोई नई बुकिंग या पर्यटक को कमरा किराए पर नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के 9 होटलों को 25 नवंबर से इन होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस शामिल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के कुल 18 घाटे में चल रहे होटलों में से 9 को अगले साल 31 मार्च तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी। पहले के आदेश में संशोधन के लिए एचपीटीडीसी के आवेदन पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नौ एचपीटीडीसी होटलों से संबंधित 19 नवंबर के आदेश को जारी रखने की। समीक्षा उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले साल 31 मार्च के बाद की जाएगी। न्यायमूर्ति गोयल ने पहले एचपीटीडीसी को पिछले कुछ वर्षों में 40% से कम अधिभोग वाले 18 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने का निर्देश दिया था। जिसमें होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस शामिल हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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