पंजाब में नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक एक दिसंबर तक होगी। सभी जगहों पर बैठकों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस संबंध में पंचायत विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि चार जिलों बरनाला, होशियारपुर, गुरदासपुर और मुक्तसर में पंचायत बैठकें नहीं होंगी। क्योंकि यहां विधानसभा उपचुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी। इस कारण सरपंचों और पंचों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी। विभाग अब आने वाले दिनों में शपथ समारोह आयोजित करेगा। बिना किसी देरी से पंचायतों को देना होगा चार्ज पंचायत विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायतों की पहली मीटिंग से पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल माना जाता है। ऐसे में विभाग ने साफ किया है कि मीटिंग में देरी न की जाए। वहीं, अतिरिक्त सचिव ने आदेश में कहा है कि चुने गए सरपंचों को बगैर किसी देरी से रिकॉर्ड व संपत्ति का चार्ज दिलाया जाएगा। अगर पंचायतों को उनका चार्ज मिलने में देरी होती है तो इसके जिम्मेदार डीडीपीओ होंगे। वहीं, उनके खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई होगी। विभाग को देना होगा सर्टिफिकेट सभी जिलों में गांव पंचायतों को चार्ज दिए जाने के बाद सभी पंचायत अधिकारियों को विभाग को सर्टिफिकेट देना होगा। इस संबंधी एक प्रोफार्मा भी दिया है। उसी के मुताबिक यह जानकारी देनी होगी कि वहां पर पंचायतों को चार्ज दिया जा चुका है। राज्य में 13 हजार नए सरपंच व करीब 95 हजार पंच चुने गए हैं। पंजाब में नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक एक दिसंबर तक होगी। सभी जगहों पर बैठकों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस संबंध में पंचायत विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि चार जिलों बरनाला, होशियारपुर, गुरदासपुर और मुक्तसर में पंचायत बैठकें नहीं होंगी। क्योंकि यहां विधानसभा उपचुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी। इस कारण सरपंचों और पंचों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी। विभाग अब आने वाले दिनों में शपथ समारोह आयोजित करेगा। बिना किसी देरी से पंचायतों को देना होगा चार्ज पंचायत विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायतों की पहली मीटिंग से पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल माना जाता है। ऐसे में विभाग ने साफ किया है कि मीटिंग में देरी न की जाए। वहीं, अतिरिक्त सचिव ने आदेश में कहा है कि चुने गए सरपंचों को बगैर किसी देरी से रिकॉर्ड व संपत्ति का चार्ज दिलाया जाएगा। अगर पंचायतों को उनका चार्ज मिलने में देरी होती है तो इसके जिम्मेदार डीडीपीओ होंगे। वहीं, उनके खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई होगी। विभाग को देना होगा सर्टिफिकेट सभी जिलों में गांव पंचायतों को चार्ज दिए जाने के बाद सभी पंचायत अधिकारियों को विभाग को सर्टिफिकेट देना होगा। इस संबंधी एक प्रोफार्मा भी दिया है। उसी के मुताबिक यह जानकारी देनी होगी कि वहां पर पंचायतों को चार्ज दिया जा चुका है। राज्य में 13 हजार नए सरपंच व करीब 95 हजार पंच चुने गए हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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